रिहाइश तथा वंश के आधार पर आरक्षण
प्रश्न० क्या वंश और रिहाइश अनुच्छेद 15 में नहीं शामिल किया केवल अनुच्छेद 16 में सम्मिलित किया गया है?
उ० जी हाँ।
प्रश्न०- क्या इस आधार पर भी भेदभाव किया जा सकता है?
उ० नहीं यह केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सरकारी नौकरियों में सक्रियता तथा भाई भतीजावाद को समाप्त किया जा सके। पुराने स्लोगन जैसे मदास मद्रासी के लिए बंगाल बंगालियों के लिए सही संघीय सरकार की बढ़ोतरी के लिए हानिकारक है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना है इसीलिए अनुच्छेद 16(2) में यह प्रावधान है।
प्रश्न ०क्या अनुच्छेद 16 (3)धारा 16 (2)का अपवाद है जो रिहाइश के आधार पर भेदभाव को मना करता है?
उ० जी हाँ।
प्रश्न ०अनुच्छेद 16(3) के अनुसार संसद ने कौन सा कानून पारित किया है?
उ० सर्जन एक रोजगार( रिहाइश की जरूरत) अधिनियम 1857 public Eemplyment(Requirements of Resident) Act,1857
प्रश्न ०यह कानून क्या कहता है?
उ० किसी भी व्यक्ति को केवल रिहाइश के आधार पर अयोगय घोषित नहीं किया जा सकता है।
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