लूट

क्या  लूट अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 390 व 392 के तहत डरा धमका कर किसी से उसकी संपत्ति ले लेना लूट कहलाता है। डराने धमकाने का अर्थ है हत्या या चोट के लिए  भयभीत कर देना, जिसे डर कर कोई अपनी संपत्ति न चाहते हुए भी दे देता है।

उदाहरण

1.सोनू ने एक सेठ से पिस्तौल दिखाकर कहा यदि उसने धरना दिया तो वह उसे जान से मार देगा। सेठ ने डर कर अपना धन सोनू को दे दिया। सोनू ने लूट का अपराध किया है।

2. एक व्यक्ति चाकू निकालकर एक बच्चे के गले पर लगा देता है और उस बच्चे के पिता से कहता है कि वह अपना सारा धन उसे दे दे नहीं तो वह उसके बच्चे को मार डालेगा। उस व्यक्ति में लूटने का अपराध किया।

दंड का प्रावधान

लूटने की अपराध की गंभीरता के अनुसार 14 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।

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