Jan Aushadhi Yojana | प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2021

 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को सस्ती कीमत पर दवा उपलब्ध कराने के लिए इस प्रधानमंत्री जन औषधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी को केंद्र से होने वाली दवा की बिक्री पर 20% तक कमीशन दिया जाता है। यह योजना आपको अपना रोजगार शुरू करने का भी अवसर देती है। क्योंकि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र खोलने में सरकार की तरफ से लोगों को करीब ढाई लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है।

इस योजना के तहत कौन स्टोर खोल सकता है

1. कोई भी व्यक्ति या कारोबारी अस्पताल गैर सरकारी संगठन फार्मासिस्ट डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है।

2. पीएम जन औषधि योजना के तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50 हजार रुपए तक की दवा एडवांस में दी जाती है।

3. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज सूची

• अगर कोई व्यक्ति खुद आवेदन कर रहा है तो उसे अपने आधार और पैन कार्ड की जरूरत होगी।

• यदि कोई गैर सरकारी संगठन फार्मेसिस्ट डॉक्टर और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार पर संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा।

• भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए आप चाहे तो यह जगह किराए पर भी ले सकते हैं।

प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत आपको क्या लाभ मिलेगा

• इस योजना के तहत दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा।

• दो लाख रुपए तक की वित्तीय मदद।

• इस योजना के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा यह रकम हालाकी अधिकतम 10 हजार रुपए हर महीने होगी।

• उत्तर पूर्वी राज्य नक्सल प्रभावित इलाके आदिवासी क्षेत्रों में या इंसेंटिव 15% हो सकता है यहां भी रुपए के संदर्भ में यह रकम अधिकतम 15 हजार रुपे हो सकती है।

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