अपराध है

क्या धमकी देना अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 503 व 506 के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति या उस व्यक्ति के किसी प्रिय संबंधी कि शरीर, संपत्ति या इज्जत को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उसे डराता है या उससे कुछ काम करा लेता है तो वह धमकी देने का अपराध करता है। कुछ काम कर लेने का अर्थ है कि किसी को धमकी देकर ऐसा काम कराना जिसे करने के लिए वह बाध्य या मजबूर नहीं है, या धमकी देकर उसे कुछ काम करने से रोकना जिसे करने का उसे अधिकार है। यह बात उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगी।

उदाहरण

1.सरकारी नोटिस लेकर एक स्पेक्टर राजू के घर गया।ओके राजू को नोटिस पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। राजू ने नोटिस फेंक दिया और इंस्पेक्टर से कहा कि वह चुपचाप चला गया नहीं तो वह मार कर उसके हाथ पैर तोड़ देगा। राजू ने सेक्टर को धमकाने का प्राप्त किया।

2. राजू तथा सतीश का खेत के बंटवारे को लेकर झगड़ा चल रहा था। सतीश न्यायालय में बंटवारे का मुकदमा करना चाहता था। राजू ने कहा कि यदि वह मुकदमा करेगा तो वह सतीश का घर जला देगा। राजू ने पति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने का  अपराध किया।

दंड का प्रावधान

धमकी की गंभीरता के अनुसार अपराध का दंड 7 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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