हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कब रद्द की जा सकती है?
हिंदू विवाह अधिनियम के तहत शादी कब रद्द की जा सकती है?
1. अगर शादी धोखे या दबाव से की गई हो या किसी किस्म का छल कपट हो।
2. पति की नामर्द की के कारण अगर विवाह का सूख न भोगा है।
3. नाबालिक की शादी बालिक होने पर रद्द की जा सकती है।
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