राजद्रोह या बगावत

क्या राजद्रोह या बगावत अपराध है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 124-ए के तहत जब कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से भारत सरकार के खिलाफ लोगों में घृणा पैदा करता है, या लोगों को भड़काता है या ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह राजद्रोह का अपराधी कहलाता है। लोगों मैं राज्य के प्रति घृणा पैदा करने के लिए लिखित प्रचार, भाषण देकर या किसी अन्य तरीके का इस्तेमाल राजद्रोह या बगावत के अंतर्गत आता है।

उदाहरण

शाहरुख लोगों को अपने भाषण द्वारा तथा अपील छपवा कर भारत सरकार से बगावत करने के लिए उकसाताहै। शाहरुख राज विद्रोह का अपराधी।

दंड का प्रावधान

राजद्रोह के अपराधी को आजीवन कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

Kanoon Ki Jankari Series | भारतीय कानून की जानकारी

Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

Atal Pension Yojana-(APY Chart) | अटल पेंशन योजना