जहरीले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही करना

 क्या जहरीले पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक पदार्थ के साथ लापरवाही करना अपराध है ?


भारतीय दंड संहिता की धारा 284,385 व 286 

भारतीय दंड संहिता की धारा 284,385 व 286 के तहत यदि कोई व्यक्ति जहरीले पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ के साथ लापरवाही करता है जिसके कारण आसपास के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है या पड़ सकता है तो यह एक अपराध है। ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक पदार्थ में यदि गलती से आग लग जाए तो जान-माल का काफी नुकसान हो सकता है। जो कोई जहरीला पदार्थ,  विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थ रखता है उसका कर्तव्य है कि वह पूरी सावधानी के साथ उसे रखें जिससे किसी प्रकार का खतरा न उत्पन्न हो।

मुकेश अपने घर में गन पाउडर( लाइसेंस के बाद) जो एक ज्वेलरी पदार्थ है, बहुत अधिक मात्रा में रखता है। इस पदार्थ को सुरक्षित तरीके से ना रखने के कारण उसमें आग लग जाती है, जिससे उसका घर तथा आसपास के घर जल जाते हैं। मुकेश ने ज्वलनशील पदार्थ रखने में सावधानी नहीं बरती, इसलिए वह अपराधी है।

2 कमल अपने घर में एक कीटनाशक पाउडर लेकर आता है और बिना सावधानी के रखता है। एक बच्चा उस पाउडर को चीनी का पाउडर समझकर खा लेता है। उचित समय पर उपचार मिलने के कारण उसकी जान बचा पाई। कमल ने जहरीला पदार्थ रखने में सावधानी न बरतने का अपराध किया।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 6 महीने तक का कारावास या ₹1000 का जुर्माना या दोनों है।

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