सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर दुर्व्यवहार करना

क्या सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर दुर्व्यवहार करना अपराध है 

भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के तहत शराब पीकर सड़क पर या किसी अन्य स्थान पर जो उसका नहीं है कुछ ऐसा व्यवहार करना जिसे दूसरा व्यक्ति नाराज हो जाए एक अपराध है।

उदाहरण

जुनेद शराब पीकर दूसरे व्यक्तियों को गाली देना प्रारंभ कर देता है जिससे आसपास के लोग बहुत क्रोधित हो जाते हैं। जुनेद ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीकर गलत व्यवहार करने का अपराध किया है।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 24 घंटे तक का कारावास या ₹10 तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है।

Comments

Popular posts from this blog

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख | Characteristics of the Constitution of India