प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY List)

 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना



देश के किसानों को सरकार राहत प्रदान करने के लिए फसल बीमा योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कठिनाइयों के समय किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। फसल बीमा योजना के तहत भारत के किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है या नुकसान बारिश, प्राकृतिक आपदा, कीटो या बीमारियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गए फसलों पर दी जाती है। यह योजना पूरे भारत में लागू है जिससे किसान इसका लाभ उठा सकता है।

इच्छुक किसान किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा फसल बीमा पोर्टल agri-insurance.gov.in  पर जाकर अपना ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को सहायता प्रदान करना है। जब उनकी खड़ी फसल किसी कारण से खराब या क्षतिग्रस्त हो जाए। इस योजना के तहत किसान रवि और खरीफ दोनों फसलों के लिए बीमा करा सकते हैं।

बीमा राशि का क्लेम कैसे करें

1. सबसे पहले किसान को फसल के पहुंचे नुकसान की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी बैंक या फिर राज्य सरकार अधिकारी को देनी होगी।

2. यह जानकारी किसान को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके नुकसान होने के 72 घंटे के भीतर देनी होगी।

3. जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी तकिया जानकारी पहुंचेगी इंश्योरेंस कंपनी 72 घंटे के भीतर नुकसान निर्धारण करता नियुक्त करेगी।

4. अगले 10 दिन के भीतर आप की फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन संबंधी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

5. या सरकारी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने पर 15 दिन के अंदर बीमा की राशि आपके खाते में पहुंच जाएगी।

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