Consumer Protection Act in Hindi

Consumer Protection Act in Hindi : कंजूमर  प्रोटेक्शन एक्ट 2019  उपभोक्ताओं के अधिकार से सम्बंधित कानून है जो 2019 में भारत की संसद के द्वारा बनाया गया।  इससे पहले उपभोक्ता अधिकार कानून 1986 था जो इस नए कानून के चलते रद्द कर दिया गया है।  उपभोक्तओं के कई तरह के अधिकार होते हैं जैसे जानने का अधिकार, उचित सर्विस का अधिकार आदि जब किसी उपभोक्ता को लगता है की उसके साथ सर्विस प्रोवाइडर ने धोखा किया है तब उपभोक्ता अपनी शिकायतों तथा उसके समाधान के लिए कंस्यूमर फोरम में पहुँच सकता है जो की जिला से शुरू होकर राष्ट्रीय लेवल तक है।  इस कानून में यह सब बताया गया है की उपभोक्ता अपनी शिकायत कब और कहाँ कर सकता है ? इस कानून में यह भी बताया गया है की कंस्यूमर कौंसिल की स्थापना किस तरह और किन लोगों से बनाई जाएगी।  बदलते समय में जहाँ उपभोक्तावाद बढ़ रहा है  ऐसे समय में नए कानून की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही थी जो की इस नए कंजूमर कानून से पूरी हो सकेगी।  इस नए कानून में  कुल 107 धारा है जिसमे उपभोक्ता अधिकारों तथा अन्य बातों के बारे में बताया गया है।  

Consumer Protection Act 2019: 


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