किसी के घर में घुसना
क्या किसी के घर में घुसना अपराध है ?
भारतीय दंड संहिता की धारा 141 से 162
अपराधिक नियत से किसी के घर में या जमीन में जबरदस्ती घुसना एक अपराध है। आपराधिक नियत से घर में घुसने का अर्थ है कि घर में मालिक को तंग करने, अपमानित करने या शारीरिक कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से घर में घुसना।
घर में घुसने के लिए यदि घर की दीवार में छेद किया जाए या तोड़ा जाए या किसी और तरीके से घर को नुकसान पहुंचाया जाए तो यह अपराध और भी गंभीर हो जाता है| जैसे ताला तोड़कर दरबान को डरा कर धमकाकर घर में प्रवेश करना आदि।
उदाहरण
1. एक चोर किसी के घर में चोरी करने के उद्देश्य से घुसता है। उसने अपराध करने के उद्देश्य से घर में घुसने का अपराध किया।
2. एक व्यक्ति किसी के घर में उस घर के मालिक को मारने के उद्देश्य से दरवाजा तोड़कर घुसता है। उस व्यक्ति ने अपराध करने के उद्देश्य से घर में घुसने का अपराध किया।
दंड का प्रावधान
अपराध का दंड घर में घुसने के आपराधिक उद्देश्य की गंभीरता के अनुसार आजीवन कारावास तक तथा जुर्माना हो सकता है।
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