हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किस आधार पर तलाक लिया जा सकता है?

 हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किस आधार पर तलाक लिया जा सकता है? 

1. दूसरा विवाह कर लेता है या दूसरी औरत से संबंध रखता है।

2. बिना किसी कारण के पति 2 साल से छोड़ कर चला जाता है।

3. पति शारीरिक या मानसिक चोट पहुंचाता है।

4. पति धर्म बदल लेता है या सन्यासी हो जाता है।

5. पति को लाइलाज पागलपन या कोढ़ हो जाता है।

6. पति 7 साल तक लापता हो जाता है।

7. पति बलात्कार या बदकारी का दोषी हो जाता है।

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