क्या हैं गिरफ्तार होने पर अपराधी के अधिकार ?

 गिरफ्तार होने पर अपराधी के अधिकार क्या हैं ? 

अपराधी को अधिकार है कि उसे यह जानकारी मिले-

1. कि वह किस अपराध में हिरासत में लिया जा रहा है।

2. अगर वह वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो वह उस वारंट को देखें और पढ़ें।

3. किसी वकील को बुलाकर सलाह ले सके।

4. अदालत के सामने 24 घंटे के भीतर पेश किया जाए।

5. उसे यह जानकारी दी जाए की वह जमानत ले सकता है कि नहीं।

6. अगर अदालत द्वारा उसे पुलिस हिरासत में रखने का आदेश हो तो वह अपना डॉक्टरी मुआयना किसी सरकारी अस्पताल से करवाएं।

7. उसे किसी ऐसे बयान को देने के लिए बाध्य न किया जाए जो अदालत में उसके अपने खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो।

8. अगर 24 घंटों के दौरान उसके साथ कोई अत्याचार या जोर जबरदस्ती की गई तो वह इलाका मजिस्ट्रेट को इस बारे में बताएं व उचित आदेश प्राप्त कर सके।

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