धोखा देना

क्या धोखा देना अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 तक

यदि कोई झूठ बोलकर किसी को धोखा देता है तो यह एक अपराध है। इस अपराध को अधिकतर लोग चार सौ बीसी के नाम से जानते हैं। बेईमानी से झूठ बोलकर या भ्रमित करके किसी से कुछ लाभ ले लेना या उसे नुकसान पहुंचाना धोखा देने का अपराध कहलाता है। यह अपराध छल कपट तथा बेईमानी से किया जाता है। झूठ बोलकर या गलत तथ्यों के द्वारा भ्रमित करके या बहुरूपिया बनकर यानी अपना झूठा या गलत परिचय देकर अपराधी किसी को कुछ करने के लिए प्रेरित करता है।

उदाहरण

1 . एक व्यक्ति अपने कोई धनी व्यक्ति का पुत्र बताकर एक दुकानदार से उधार समान ले लेता है। उस व्यक्ति ने दुकानदार से चार सौ बीसी की यानी उसे धोखा देने का प्रयास किया।

2. एक व्यक्ति कांच के कुछ टुकड़ों को पूरा बता कर दूसरे व्यक्ति को बेच देता है उस व्यक्ति ने धोखा देने का अपराध किया है।

दंड का प्रावधान

धोखा देने की अपराध का दंड 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना या दोनों हो सकता है।

यदि बेईमानी व धोखे से किसी को उसकी संपत्ति से वंचित किया गया हो तो इस अपराध का दंड 7 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

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