हिंदू विवाह अधिनियम 1955

 हिंदू विवाह अधिनियम 1955

भारत में विवाह करते समय लड़की की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष होना अनिवार्य है। अगर इससे कम उम्र में बच्चों की शादी की जाती है तो वह बाल विवाह के तहत आता है। जो कानूनन अपराध है। भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम  बनाया है। जिसमें लिखा है कि बाल विवाह करवाने वाले माता-पिता, रिश्तेदार या पंडित को सजा जुर्माना या दोनों हो सकता है।

जिसे भी पता लगे कि कहीं पर बाल विवाह हो रहा है तो उसे थाने में खबर करनी चाहिए। पुलिस पूछताछ करके मजिस्ट्रेट को खबर करेगी। बाल विवाह का अपराध साबित होने पर अपराधी को 3 महीने की कैद या 1000  रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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