CRPC in Hindi
CrPC In Hindi: आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसे आमतौर पर दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कहा जाता है, यह 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। इस कानून में अपराधों के मामलों में पुलिस प्रसाशन तथा न्यायालयों के द्वारा जो प्रक्रिया अपनायी जाती है उसके बारे में बताया गया है। इसी कानून में बताया गया है की अपराध के विचारण से सम्बंधित कौन कौन से कोर्ट होंगे। पुलिस किसी आपराधिक मामले में किसे गिरफ्तार कर सकती है ? कैसे गिरफ्तार करेगी? किस तरह से गिरफ्तार करेगी ? अगर अपराधी या गवाह न्यायलय के बुलावे के बाद भी कोर्ट न पहुंचे तो क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी ? किस अपराध के सम्बन्ध में FIR दायर की जा सकती है और किस मामले में नहीं ? न्यायलयों में ट्रायल कैसे होगा ? कोर्ट फैसला जब देगा तो उसमे क्या क्या होगा और क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है। अपील में किस कोर्ट में और कितने दिन में जाना होगा ? अगर गिरफ्तार हो गए हैं और जेल में हैं तो जमानत आदि की प्रकिया आदि इसी कानून में दिए गए हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा आगे दी गयी हैं जो की 484 तक हैं।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा / Sections of Criminal Procedure Code 1973:
Section 1 - संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (Short title, extent and commencement)
Section 2 - परिभाषाएं (Definitions)
Section 3 - निर्देशों का अर्थ लगाना (Construction of references)
Section 4 - भारतीय दण्ड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण ( Trial of offences under the Indian Penal Code and other laws)
Section 5 - व्यावृत्ति ( Saving )
Section 6 - दण्ड न्यायालयों के वर्ग (Classes of Criminal Courts)
Section 7 - प्रादेशिक खण्ड ( Territorial divisions )
Section 8 - महानगर क्षेत्र ( Metropolitan areas )
Section 9 - सेशन न्यायालय (Court of Session)
Section 10 - सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना (Subordination of Assistant Sessions Judges)
Section 11 - न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ( Courts of Judicial Magistrates )
Section 12 - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि ( Chief Judicial Magistrate and Additional Chief Judicial Magistrate, etc.)
Section 13 - विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (Special Judicial Magistrates)
Section 14 - न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता ( Local Jurisdiction of Judicial Magistrates )
Section 15 - न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना (Subordination of Judicial Magistrates)
Section 16 - महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय ( Courts of Metropolitan Magistrates)
Section 17 - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (Chief Metropolitan Magistrate and Additional Chief Metropolitan Magistrate)
Section 18 - विशेष महानगर मजिस्ट्रेट (Special Metropolitan Magistrates)
Section 19 - महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना ( Subordination of Metropolitan Magistrates)
Section 20 - कार्यपालक मजिस्ट्रेट (Executive Magistrates)
Section 21 - विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट ( Special Executive Magistrates )
Section 22 - कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता (Local Jurisdiction of Executive Magistrates)
Section 23 - कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना ( Subordination of Executive Magistrates)
Section 24 - लोक अभियोजक ( Public Prosecutors )
Section 25 - सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutors)
Section 25 A - अभियोजन निदेशालय ( Directorate of Prosecution)
Section 26 - न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय हैं (Courts by which offences are triable)
Section 27 - किशोरों के मामलों में अधिकारिता (Jurisdiction in the case of juveniles)
Section 28 - दण्डादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे (Sentences which High Courts and Sessions Judges may pass )
Section 29 - दण्डादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे (Sentences which Magistrates may pass )
Section 30 - जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दण्डादेश (Sentence of imprisonment in default of fine)
Section 31 - एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दण्डादेश ( Sentence in cases of conviction of several offences at one trial )
Section 32 - शक्तियाँ प्रदान करने का ढंग (Mode of conferring powers)
Section 33 - नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ ( Powers of officers appointed )
Section 34 - शक्तियों को वापस लेना ( Withdrawal of powers )
Section 35 - न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों को उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना ( Powers of Judges and Magistrates exercisable by their successors-in-office)
Section 36 - वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ ( Powers of superior officers of police )
Section 37 - जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी ( Public when to assist Magistrates and police )
Section 38 - पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है ( Aid to person other than police officer, executing warrant )
Section 39 - कुछ अपराधों की इत्तिला का जनता द्वारा दिया जाना (Public to give information of certain offences)
Section 40 - ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य ( Duty of officers employed in connection with the affairs of a village to make certain report )
Section 41 - पुलिस वारण्ट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी (When police may arrest without warrant)
Section 41 A - पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजाति के लिए सूचना (Notice of appearance before police officer)
Section 41 B - गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य (Procedure of arrest and duties of officer making arrest)
Section 41 C - जिलों में नियंत्रण कक्ष (Control room at districts)
Section 41 D - परिप्रश्नों के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार (Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation)
Section 42 - नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी (Arrest on refusal to give name and residence)
Section 43 - प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया (Arrest by private person and procedure on such arrest)
Section 44 - मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी (Arrest by Magistrate)
Section 45 - सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से संरक्षण (Protection of members of the Armed Forces from arrest)
Section 46 - गिरफ्तारी कैसे की जाएगी ( Arrest how made )
Section 47 - उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है (Search of place entered by person sought to be arrested)
Section 48 - अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना ( Pursuit of offenders into other jurisdictions)
Section 49 - अनावश्यक अवरोध न करना (No unnecessary restraint)
Section 50 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तिला दी जाना ( Person arrested to be informed of grounds of arrest and of right to bail)
Section 50 A - गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता (Obligation of person making arrest to inform about the arrest, etc., to a nominated person)
Section 51 - गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी (Search of arrested persons)
Section 52 - आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति (Power to seize offensive weapons)
Section 53 - पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा (Examination of accused by medical practitioner at the request of police officer )
Section 53 A - बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा (Examination of person accused of rape by medical practitioner)
Section 54 - चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का परीक्षण (Examination of arrested person by medical officer)
Section 54 A - गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त (Identification of person arrested)
Section 55 - जब पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया ( Procedure when police officer deputes subordinate to arrest without warrant )
Section 55 A - गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा (Health and safety of arrested person)
Section 56 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना ( Person arrested to be taken before Magistrate or officer-incharge of police station)
Section 57 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घण्टे से अधिक निरुद्ध न किया जाना (Person arrested not to be detained more than twenty-four hours)
Section 58 - पुलिस की गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना (Police to report apprehensions)
Section 59 - पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन (Discharge of person apprehended)
Section 60 - निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति (Power, on escape, to pursue and re-take)
Section 60 A - गिरफ्तारी कठोरता से संहिता के अनुसार की जाएगी ( Arrest to be made strictly according to the Code)
Section 61 - समन का प्ररूप (Form of summons)
Section 62 - समन की तामील कैसे की जाए ( Summons how served)
Section 63 - निगमित निकायों और सोसायटियों पर समन की तामील (Service of summons on corporate bodies and societies)
Section 64 - जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील (Service when persons summoned cannot be found)
Section 65 - जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया (Procedure when service cannot be effected as before provided)
Section 66 - सरकारी सेवक पर तामील (Service on Government servant )
Section 67 - स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील (Service of summons outside local limits)
Section 68 - ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत ( Proof of service in such cases and when serving officer not present )
Section 69 - साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील ( Service of summons on witness by post)
Section 70 - गिरफ्तारी के वारण्ट का प्रारूप और अवधि ( Form of warrant of arrest and duration)
Section 71 - प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति ( Power to direct security to be taken)
Section 72 - वारण्ट किसको निदिष्ट होंगे ( Warrants to whom directed )
Section 73 - वारण्ट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे (Warrant may be directed to any person)
Section 74 - पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट (Warrant directed to police officer)
Section 75 - वारण्ट के सार की सूचना ( Notification of substance of warrant )
Section 76 - गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना ( Person arrested to be brought before Court without delay )
Section 77 - वारण्ट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है (Where warrant may be executed)
Section 78 - अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारण्ट (Warrant forwarded for execution outside jurisdiction)
Section 79 - अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारण्ट (Warrant directed to police officer for execution outside jurisdiction)
Section 80 - जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारण्ट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया (Procedure on arrest of person against whom warrant issued)
Section 81 - उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए ( Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought)
Section 82 - फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा (Proclamation for person absconding)
Section 83 - फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की ( Attachment of property of person absconding )
Section 84 - कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियाँ ( Claims and objections to attachment)
Section 85 - कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना ( Release, sale and restoration of attached property )
Section 86 - कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील ( Appeal from order rejecting application for restoration of attached property)
Section 87 - समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारण्ट का जारी किया जाना (Issue of warrant in lieu of, or in addition to, summons)
Section 88 - हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति (Power to take bond for appearance)
Section 89 - हाजिरी का बंधपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी ( Arrest on breach of bond for appearance)
Section 90 - इस अध्याय के उपबंधों का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारण्टों को लागू होना (Provisions of this Chapter generally applicable to summons and warrants of arrest)
Section 91 - दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन (Summons to produce document or other thing)
Section 92 - पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया (Procedure as to letters and telegrams)
Section 93 - तलाशी-वारण्ट कब जारी किया जा सकता है (When search-warrant may be issued)
Section 94 - उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह है (Search of place suspected to contain stolen property, forged documents, etc.)
Section 95 - कुछ प्रकाशनों के समपहृत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी वारण्ट जारी करने की शक्ति (Power to declare certain publications forfeited and to issue search warrants for the same)
Section 96 - समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन (Application to High Court to set aside declaration of forfeiture)
Section 97 - सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी (Search for persons wrongfully confined)
Section 98 - अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति (Power to compel restoration of abducted females)
Section 99 - तलाशी वारण्टों का निदेशन आदि (Direction, etc., of search-warrants )
Section 100 - बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे (Persons in charge of closed place to allow search)
Section 101 - अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन (Disposal of things found in search beyond jurisdiction)
Section 102 - कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (Power of police officer to seize certain property)
Section 103 - मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है (Magistrate may direct search in his presence)
Section 104 - पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति (Power to impound document, etc., produced)
Section 105 - आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था (Reciprocal arrangements regarding processes)
Section 105 A - परिभाषाएँ (Definitions) -CrPC
Section 105 B - व्यक्तियों का अन्तरण सुनिश्चित करने में सहायता (Assistance in securing transfer of persons)
Section 105 C - संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता (Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property)
Section 105 D - विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना (Identifying unlawfully acquired property)
Section 105 E - संपत्ति का अभिग्रहण या कुर्की (Seizure or attachment of property)
Section 105 F - इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध (Management of properties seized or forfeited under this Chapter)
Section 105 G - संपत्ति के समपहरण की सूचना (Notice of forfeiture of property)
Section 105 H - कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण (Forfeiture of property in certain cases)
Section 105 I - समपहरण के बदले जुर्माना (Fine in lieu of forfeiture)
Section 105 J - कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना (Certain transfers to be null and void)
Section 105 K - अनुरोध-पत्र के बाबद प्रक्रिया (Procedure in respect of letter of request)
Section 105 L - इस अध्याय का लागू होना (Application of this Chapter)
Section 106 - दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (Security for keeping the peace on conviction)
Section 107 - अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति (Security for keeping the peace in other cases)
Section 108 - जद्रोहात्मक बातों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (Security for good behaviour from persons disseminating seditious matters)
Section 109 - संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (Security for good behaviour from suspected persons)
Section 110 - आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति (Security for good behaviour from habitual offenders)
Section 111 - आदेश का दिया जाना (Order to be made)
Section 112 - न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया (Procedure in respect of person present in Court)
Section 113 - ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारण्ट जो उपस्थित नहीं है (Summons or warrant in case of person not so present)
Section 114 - समन या वारण्ट के साथ आदेश की प्रति होगी (Copy of order to accompany summons or warrant)
Section 115 - वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति (Power to dispense with personal attendance)
Section 116 - इत्तिला की सच्चाई के बारे में जाँच (Inquiry as to truth of information)
Section 117 - प्रतिभूति देने का आदेश (Order to give security)
Section 118 - उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है (Discharge of person informed against)
Section 119 - जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ (Commencement of period for which security is required)
Section 120 - बंधपत्र की अन्तर्वस्तुएँ (Contents of bond)
Section 121 - प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति (Power to reject sureties)
Section 122 - प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास (Imprisonment in default of security)
Section 123 - प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति (Power to release persons imprisoned for failing to give security)
Section 124 - बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति (Security for unexpired period of bond)
Section 125 - पत्नी, सन्तान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश (Order for maintenance of wives, children and parents)
Section 126 - प्रक्रिया (Procedure)
Section 127 - भत्ते में परिवर्तन (Alteration in allowance)
Section 128 - भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन (Enforcement of order of maintenance)
Section 129 - सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना (Dispersal of assembly by use of civil force)
Section 130 - जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग (Use of armed forces to disperse assembly)
Section 131 - जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति (Power of certain armed force officers to disperse assembly)
Section 132 - पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण (Protection against prosecution for acts done under preceding sections)
Section 133 - न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश (Conditional order for removal of nuisance)
Section 134 - आदेश की तामील या अधिसूचना (Service or notification of order)
Section 135 - जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित है वह उसका पालन करेगा या कारण दर्शित करेगा (Person to whom order is addressed to obey or show cause)
Section 136 - उसके ऐसा करने में असफल रहने का परिणाम (Consequences of his failing to do so)
Section 137 - जहाँ लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहाँ प्रक्रिया (Procedure where existence of public right is denied)
Section 138 - जहाँ वह कारण दर्शित करने के लिए हाजिर है वहाँ प्रक्रिया (Procedure where he appears to show cause)
Section 139 - स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति (Power of Magistrate to direct local investigation and examination of an expert )
Section 140 - मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति (Power of Magistrate to furnish written instructions, etc.)
Section 141 - आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम (Procedure on order being made absolute and consequences of disobedience)
Section 142 - जांच के लंबित रहने तक व्यादेश (Injunction pending inquiry)
Section 143 - मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है (Magistrate may prohibit repetition or continuance of public nuisance )
Section 144 - न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेण्ट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति (Power to issue order in urgent cases of nuisance or apprehended danger)
Section 144 A - आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिषेध की शक्ति (Power to prohibit carrying arms in procession or mass drill or mass training with arms)
Section 145 - जहाँ भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहाँ प्रक्रिया (Procedure where dispute concerning land or water is likely to cause breach of peace )
Section 146 - विवाद की विषयवस्तु की कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति (Power to attach subject of dispute and to appoint receiver)
Section 147 - भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद (Dispute concerning right of use of land or water)
Section 148 - स्थानीय जांच (Local inquiry)
Section 149 - पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना (Police to prevent cognizable offences)
Section 150 - संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला (Information of design to commit cognizable offences)
Section 151 - संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी ( Arrest to prevent the commission of cognizable offences)
Section 152 - लोक संपत्ति की हानि का निवारण (Prevention of injury to public property)
Section 153 - बाटों और मापों का निरीक्षण (Inspection of weights and measures)
Section 154 - संज्ञेय मामलों में इत्तिला (Information in cognizable cases)
Section 155 - असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण (Information as to non-cognizable cases and investigation of such cases)
Section 156 - संज्ञेय मामले का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (Police officer's power to investigate cognizable case)
Section 157 - अन्वेषण के लिए प्रक्रिया ( Procedure for investigation)
Section 158 - रिपोर्ट कैसे दी जाएगी (Report how submitted)
Section 159 - अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति ( Power to hold investigation or preliminary inquiry )
Section 160 - साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति (Police Officer's power to require attendance of witnesses)
Section 161 - पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा ( Examination of witnesses by police)
Section 162 - पुलिस से किए गए कथनों का हस्ताक्षरित न किया जाना : कथनों का साक्ष्य में उपयोग (Statements to police not to be signed : Use of statements in evidence)
Section 163 - कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना ( No inducement to be offered)
Section 164 - संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना (Recording of confessions and statements)
Section 164 क - बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा (Medical examination of the victim of rape)
Section 165 - पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ( Search by police officer )
Section 166 - पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारण्ट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है (When officer in charge of police station may require another to issue search-warrant)
Section 166 क - भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र ( Letter of request to competent authority for investigation in a country or place outside India)
Section 166 ख - भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र (Letter of request from a country or place outside India to a Court or an authority for investigation in India )
Section 167 - जब चौबीस घण्टे के अन्दर अन्वेषण पूरा न किया जा सके तब प्रक्रिया (Procedure when investigation cannot be completed in twenty-four)
Section 168 - अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट (Report of investigation by subordinate police officer)
Section 169 - जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ा जाना (Release of accused when evidence deficient)
Section 170 - जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना ( Cases to be sent to Magistrate when evidence is sufficient )
Section 171 - परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना (Complainant and witnesses not to be required to accompany police officer and not to be subjected to restraint)
Section 172 - अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी (Diary of proceedings in investigation)
Section 173 - अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट (Report of police officer on completion of investigation)
Section 174 - आत्महत्या, आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना (Police to enquire and report on suicide, etc)
Section 175 - व्यक्तियों को समन करने की शक्ति (Power to summon persons)
Section 176 - मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच ( Inquiry by Magistrate into cause of death )
Section 177 - जांच और विचारण का मामूली स्थान (Ordinary place of inquiry and trial)
Section 178 - जांच या विचारण का स्थान (Place of inquiry or trial)
Section 179 - अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया या जहाँ परिणाम निकला ( Offence triable where act is done or consequence ensues)
Section 180 - जहाँ कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहाँ विचारण का स्थान (Place of trial where act is offence by reason of relation to other offence)
Section 181 - कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान (Place of trial in case of certain offences)
Section 182 - पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध ( Offences committed by letters, etc.)
Section 183 - यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध (Offence committed on journey or voyage)
Section 184 - एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान (Place of trial for offences triable together )
Section 185 - विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति (Power to order cases to be tried in different sessions divisions)
Section 186 - संदेह की दशा में उच्च न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना जिसमें जांच या विचारण होगा (High Court to decide, in case of doubt, district where inquiry or trial shall take place)
Section 187 - स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति (Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction)
Section 188 - भारत से बाहर किया गया अपराध (Offence committed outside India)
Section 189 - भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना (Receipt of evidence relating to offences committed outside India )
Section 190 - मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान (Cognizance of offences by Magistrates)
Section 191 - अभियुक्त के आवेदन पर अंतरण (Transfer on application of the accused)
Section 192 - मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना (Making over of cases to Magistrates)
Section 193 - अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान (Cognizance of offences by Courts of Session)
Section 194 - अपर और सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण (Additional and Assistant Sessions Judges to try cases made over to them)
Section 195 - लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए लोक-सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन (Prosecution for contempt of lawful authority of public servants, for offences against public justice and for offences relating to documents given in evidence)
Section 195 क - धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिये प्रक्रिया (Procedure for witnesses in case of threatening, etc.)
Section 196 - राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिये और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड़यंत्र के लिए अभियोजन (Prosecution for offences against the State and for criminal conspiracy to commit such offence)
Section 197 - न्यायाधीशों और लोक-सेवकों को अभियोजन (Prosecution of Judges and public servants)
Section 198 - विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन (Prosecution for offences against marriage)
Section 198 क - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498क के अधीन अपराधों का अभियोजन (Prosecution of offences under section 498A of the Indian Penal Code)
Section 198 ख - अपराध का संज्ञान (Cognizance of offence)
Section 199 - मानहानि के लिए अभियोजन (Prosecution for defamation)
Section 200 - परिवादी की परीक्षा (Examination of complainant)
Section 201 - ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं हैं (Procedure by Magistrate not competent to take cognizance of the case)
Section 202 - आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना (Postponement of issue of process)
Section 203 - परिवाद का खारिज किया जाना ( Dismissal of complaint )
Section 204 - आदेशिका का जारी किया जाना (Issue of process)
Section 205 - मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना ( Magistrate may dispense with personal attendance of accused)
Section 206 - छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन (Special summons in cases of petty offence)
Section 207 - अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना (Supply to the accused of copy of police report and other documents)
Section 208 - सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ देना (Supply of copies of statements and documents to accused in other cases triable by Court of Session)
Section 209 - जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना (Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it)
Section 210 - परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण (Procedure to be followed when there is a complaint case and police investigation in respect of the same offence)
Section 211 - आरोप की अन्तर्वस्तु (Contents of charge)
Section 212 - समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ (Particulars as to time, place and person)
Section 213 - कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए (When manner of committing offence must be stated)
Section 214 - आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वह अपराध दण्डनीय है (Words in charge taken in sense of law under which offence is punishable)
Section 215 - गलतियों का प्रभाव (Effect of errors)
Section 216 - न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है (Court may alter charge)
Section 217 - जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना (Recall of witnesses when charge altered)
Section 218 - सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप (Separate charges for distinct offences)
Section 219 - एक ही वर्ष में किए गए एक ही किस्म के तीन अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सकेगा (Three offences of same kind within year may be charged together)
Section 220 - एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण (Trial for more than one offence)
Section 221 - जहाँ इस बारे में संदेह है कि कौन-सा अपराध किया गया है (Where it is doubtful what offence has been committed)
Section 222 - जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है (When offence proved included in offence charged)
Section 223 - किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा (What persons may be charged jointly)
Section 224 - कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना (Withdrawal of remaining charges on conviction on one of several charges)
Section 225 - विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना (Trial to be conducted by Public Prosecutor)
Section 226 - अभियोजन के मामले के कथन का आरंभ (Opening case for prosecution)
Section 227 - उन्मोचन ( Discharge)
Section 228 - आरोप विरचित करना (Framing of charge)
Section 229 - दोषी होने का अभिवचन (Conviction on plea of guilty)
Section 230 - अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख (Date for prosecution evidence)
Section 231 - अभियोजन के लिए साक्ष्य (Evidence for prosecution)
Section 232 - दोषमुक्ति (Acquittal)
Section 233 - प्रतिरक्षा आरंभ करना (Entering upon defence)
Section 234 - बहस ( Arguments )
Section 235 - दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय (Judgment of acquittal or conviction )
Section 236 - पूर्व दोषसिद्धि (Previous conviction)
Section 237 - धारा 199(2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया (Procedure in cases instituted under section 199(2))
Section 238 - धारा 207 का अनुपालन (Compliance with section 207)
Section 239 - अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा (When accused shall be discharged)
Section 240 - आरोप विरचित करना ( Framing of charge) - Section 240
Section 241 - दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि (Conviction on plea of guilty) -
Section 242 - अभियोजन के लिए साक्ष्य (Evidence for prosecution) - Section 242
Section 243 - प्रतिरक्षा का साक्ष्य (Evidence for defence)
Section 244 - अभियोजन का साक्ष्य (Evidence for prosecution ) - Section 244
Section 245 - अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा (When accused shall be discharged) - Section 245
Section 246 - प्रक्रिया, जहाँ अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता (Procedure where accused is not discharged)
Section 247 - प्रतिरक्षा का साक्ष्य (Evidence for defence) - Section 247
Section 248 - दोषमुक्ति या दोषसिद्धि (Acquittal or conviction) - Section 248
Section 249 - परिवादी की अनुपस्थिति (Absence of complainant)
Section 250 - उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर (Compensation for accusation without reasonable cause)
Section 251 - अभियोग का सारांश बताया जाना (Substance of accusation to be stated)
Section 252 - दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि ( Conviction on plea of guilty ) - Section 252
Section 253 - छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि (Conviction on plea of guilty in absence of accused in petty cases)
Section 254 - प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए (Procedure when not convicted )
Section 255 - दोषमुक्ति या दोषसिद्धि (Acquittal or conviction) - Section 252
Section 256 - परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु (Non-appearance or death of complainant)
Section 257 - परिवाद को वापस लेना (Withdrawal of complaint)
Section 258 - कुछ मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति ( Power to stop proceedings in certain cases)
Section 259 - समन-मामलों को वारण्ट-मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति ( Power of Court to convert summons-cases into warrant cases)
Section 260 - संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति (Power to try summarily) - Section 260
Section 261 - द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रटों द्वारा संक्षिप्त विचारण (Summary trial by Magistrate of the second class)
Section 262 - संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया (Procedure for summary trials)
Section 263 - संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख (Record in summary trials)
Section 264 - संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय ( Judgment in cases tried summarily)
Section 265 - अभिलेख और निर्णय की भाषा ( Language of record and judgment )
Section 265 क - अध्याय का लागू होना (Application of the Chapter)
Section 265 ख - सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन ( Application for plea bargaining)
Section 265 ग - पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत (Guidelines for mutually satisfactory disposition)
Section 265 घ - पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना (Report of the mutually satisfactory disposition to be submitted before the Court )
Section 265 ङ - मामले का निपटारा (Disposal of the case)
Section 265 च - न्यायालय का निर्णय (Judgment of the Court)
Section 265 छ - निर्णय का अंतिम होना (Finality of the judgment)
Section 265 ज - सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति (Power of the Court in plea bargaining )
Section 265 झ - अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना (Period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment)
Section 265 ञ - व्यावृत्ति (Savings)
Section 265 ट - अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना (Statements of accused not to be used )
Section 265 ठ - अध्याय का लागू न होना (Non-application of the Chapter)
Section 266 - परिभाषाएँ (Definitions) - Section - 266
Section 267 - बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति (Power to require attendance of prisoners)
Section 268 - धारा 267 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति (Power of State Government to exclude certain persons from operation of section 267)
Section 269 - कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना (Officer in charge of prison to abstain from carrying out order in certain contingencies)
Section 270 - बंदी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना (Prisoner to be brought to Court in custody)
Section 271 - कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति (Power to issue commission for examination of witness in prison)
Section 272 - न्यायालयों की भाषा (Language of Courts)
Section 273 - साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना (Evidence to be taken in presence of accused)
Section 274 - समन-मामलों और जांचों में अभिलेख (Record in summons-cases and inquiries)
Section 275 - वारण्ट-मामलों में अभिलेख (Record in warrant-cases)
Section 276 - सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख (Record in trial before Court of Session)
Section 277 - साक्ष्य के अभिलेख की भाषा (Language of record of evidence)
Section 278 - जब ऐसा साक्ष्य पूरा हो जाता है तब उसके संबंध में प्रक्रिया (Procedure in regard to such evidence when completed)
Section 279 - अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना (Interpretation of evidence to accused or his pleader)
Section 280 - साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ (Remarks respecting demeanour of witness)
Section 281 - अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख (Record of examination of accused)
Section 282 - दुभाषिया ठीक-ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा (Interpreter to be bound to interpret truthfully)
Section 283 - उच्च न्यायालय में अभिलेख (Record in High Court )
Section 284 - कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाए (When attendance of witness may be dispensed with and commission issued )
Section 285 - कमीशन किसको जारी किया जाएगा (Commission to whom to be issued)
Section 286 - कमीशनों का निष्पादन (Execution of commissions)
Section 287 - पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे (Parties may examine witnesses)
Section 288 - कमीशन का लौटाया जाना (Return of commission)
Section 289 - कार्यवाही का स्थगन (Adjournment of proceeding)
Section 290 - विदेशी कमीशनों का निष्पादन (Execution of foreign commissions )
Section 291 - चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य (Deposition of medical witness)
Section 291 क - मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट (Identification report of Magistrate)
Section 292 - टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य (Evidence of officers of the Mint)
Section 293 - कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट (Reports of certain Government scientific experts)
Section 294 - कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना (No formal proof of certain documents)
Section 295 - लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र (Affidavit in proof of conduct of public servants)
Section 296 - शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य (Evidence of formal character on affidavit )
Section 297 - प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा (Authorities before whom affidavits may be sworn)
Section 298 - पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए (Previous conviction or acquittal how proved)
Section 299 - अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख (Record of evidence in absence of accused)
Section 300 - एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना (Person once convicted or acquitted not to be tried for same offence)
Section 301 - लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी (Appearance by Public Prosecutors)
Section 302 - अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा (Permission to conduct prosecution )
Section 303 - जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार (Right of person against whom proceedings are instituted to be defended)
Section 304 - कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता (Legal aid to accused at State expense in certain cases)
Section 305 - प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसायटी अभियुक्त है (Procedure when corporation or registered society is an accused)
Section 306 - सह-अपराधी को क्षमा-दान (Tender of pardon to accomplice)
Section 307 - क्षमादान का निदेश देने की शक्ति (Power to direct tender of pardon)
Section 308 - क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण (Trial of person not complying with conditions of pardon)
Section 309 - कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति (Power to postpone or adjourn proceedings)
Section 310 - स्थानीय निरीक्षण (Local inspection)
Section 311 - आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति(Power to summon material witness, or examine person present)
Section 311 क - नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति (Power of Magistrate to order person to give specimen signatures or handwriting)
Section 312 - परिवादियों और साक्षियों के व्यय (Expenses of complainants and witnesses)
Section 313 - अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति (Power to examine the accused)
Section 314 - मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन (Oral arguments and memorandum of arguments)
Section 315 - अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना (Accused person to be competent witness)
Section 316 - प्रकटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी असर का काम में न लाया जाना (No influence to be used to induce disclosure)
Section 317 - कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबंध (Provision for inquiries and trial being held in the absence of accused in certain cases)
Section 318 - प्रक्रिया जहाँ अभियुक्त कार्यवाही नहीं समझता है (Procedure where accused does not understand proceedings)
Section 319 - अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति (Power to proceed against other persons appearing to be guilty of offence)
Section 320 - अपराधों का शमन (Compounding of offences)
Section 321 - अभियोजन वापस लेना (Withdrawal from prosecution)
Section 322 - जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया (Procedure in cases which Magistrate cannot dispose of)
Section 323 - प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चला है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए (Procedure when, after commencement of inquiry or trial, Magistrate finds case should be committed)
Section 324 - सिक्के, स्टाम्प-विधि या संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए तत्पूर्व दोषसिद्ध व्यक्तियों का विचारण (Trial of persons previously convicted of offences against coinage, stamp law or property)
Section 325 - प्रक्रिया जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता (Procedure when Magistrate cannot pass sentence sufficiently severe)
Section 326 - भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी (Conviction or commitment on evidence partly recorded by one Judge or Magistrate and partly by another)
Section 327 - न्यायालयों का खुला होना (Court to be open)
Section 328 - अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया (Procedure in case of accused being lunatic)
Section 329 - न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया (Procedure in case of person of unsound mind tried before Court)
Section 330 - अन्वेषण या विचारण के लम्बन के दौरान विकृत्त चित्त के व्यक्ति को छोड़ा जाना (Release of person of unsound mind pending investigation or trial)
Section 331 - जांच या विचारण को पुनः चालू करना (Resumption of inquiry or trial)
Section 332 - मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया (Procedure on accused appearing before Magistrate or Court)
Section 333 - जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थचित्त रहा है (When accused appears to have been of sound mind)
Section 334 - चित्त-विकृति के आधार पर दोष-मुक्ति का निर्णय (Judgment of acquittal on ground of unsoundness of mind)
Section 335 - ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना (Person acquitted on such ground to be detained in safe custody)
Section 336 - भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति (Power of State Government to empower officer in charge to discharge)
Section 337 - जहाँ यह रिपोर्ट की जाती है कि पागल बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है वहाँ प्रक्रिया (Procedure where lunatic prisoner is reported capable of making his defence)
Section 338 - जहाँ निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहाँ प्रक्रिया (Procedure where lunatic detained is declared fit to be released)
Section 339 - नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए पागल का सौंपा जाना (Delivery of lunatic to care of relative or friend)
Section 340 - धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया (Procedure in cases mentioned in section 195)
Section 341 - अपील (Appeal) - CRPC
Section 342 - खर्चे का आदेश देने की शक्ति (Power to order costs)
Section 343 - जहाँ मजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहाँ प्रक्रिया (Procedure of Magistrate taking cognizance)
Section 344 - मिथ्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary procedure for trial for giving false evidence)
Section 345 - अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया (Procedure in certain cases of contempt)
Section 346 - जहाँ न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 345 के अधीन कार्यवाही नहीं की जाती चाहिए वहाँ प्रक्रिया (Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 345)
Section 347 - रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा (When Registrar or Sub-Registrar to be deemed a Civil Court)
Section 348 - माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन (Discharge of offender on submission of apology)
Section 349 - उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इंकार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी (Imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document)
Section 350 - समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया (Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons)
Section 351 - धारा 344, 345, 349 और 350 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें (Appeals from conviction under sections 344, 345, 349 and 350)
Section 352 - कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना (Certain Judges and Magistrates not to try certain offences when committed before themselves)
Section 353 - निर्णय (Judgment)
Section 354 - निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु (Language and contents of judgment)
Section 355 - महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय (Metropolitan Magistrate's Judgment)
Section 356 - पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश (Order for notifying address of previously convicted offender)
Section 357 - प्रतिकर देने का आदेश (Order to pay compensation)
Section 357 क - पीड़ित प्रतिकर योजना (Victim compensation scheme)
Section 357 ख - प्रतिकर, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376घ के अधीन जुर्माने, के अतिरिक्त होना (Compensation to be in addition to fine under section 326A or section 376D of Indian Penal Code)
Section 357 ग - पीड़ितों का उपचार (Treatment of victims)
Section 358 - निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर (Compensation to persons groundlessly arrested)
Section 359 - असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश (Order to pay costs in non-cognizable cases)
Section 360 - सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश (Order to release on probation of good conduct or after admonition)
Section 361 - कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना (Special reasons to be recorded in certain cases)
Section 362 - न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना (Court not to alter judgment)
Section 363 - अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना (Copy of judgment to be given to the accused and other persons)
Section 364 - निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा (Judgment when to be translated)
Section 365 - सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना (Court of Session to send copy of finding and sentence to District Magistrate)
Section 366 - सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना (Sentence of death to be submitted by Court of Session for confirmation)
Section 367 - अतिरिक्त जाँच किये जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निदेश देने की शक्ति (Power to direct further inquiry to be made or additional evidence to be taken)
Section 368 - दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति (Power of High Court to confirm sentence or annul conviction)
Section 369 - नए दण्डादेश की पुष्टि का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना (Confirmation of new sentence to be signed by two Judges)
Section 370 - मतभेद की दशा में प्रक्रिया (Procedure in case of difference of opinion)
Section 371 - उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया (Procedure in cases submitted to High Court for confirmation)
Section 372 - जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना (No appeal to lie unless otherwise provided)
Section 373 - परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इंकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील (Appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behaviour)
Section 374 - दोषसिद्धि से अपील (Appeals from convictions)
Section 375 - कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना (No appeal in certain cases when accused pleads guilty)
Section 376 - छोटे मामलों में अपील न होना (No appeal in petty cases)
Section 377 - राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील (Appeal by the State Government against sentence)
Section 378 - दोषमुक्ति की दशा में अपील (Appeal in case of acquittal)
Section 379 - कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील (Appeal against conviction by High Court in certain cases)
Section 380 - कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार (Special right of appeal in certain cases)
Section 381 - सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी (Appeal to Court of Session how heard)
Section 382 - अपील की अर्जी (Petition of appeal)
Section 383 - जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया (Procedure when appellant in jail)
Section 384 - अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना (Summary dismissal of appeal)
Section 385 - संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया (Procedure for hearing appeals not dismissed summarily)
Section 386 - अपील न्यायालय की शक्तियाँ (Powers of the Appellate Court)
Section 387 - अधीनस्थ अपील न्यायालय के निर्णय (Judgments of subordinate Appellate Court)
Section 388 - अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना (Order of High Court on appeal to be certified to lower Court)
Section 389 - अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन; अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना (Suspension of sentence pending the appeal; release of appellant on bail)
Section 390 - दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी (Arrest of accused in appeal from acquittal)
Section 391 - अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निदेश दे सकेगा (Appellate Court may take further evidence or direct it to be taken)
Section 392 - जहाँ अपील न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहाँ प्रक्रिया (Procedure where Judges of Court of appeal are equally divided)
Section 393 - अपील पर आदेशों और निर्णयों का अंतिम होना (Finality of judgments and orders on appeal)
Section 394 - अपीलों का उपशमन (Abatement of appeals)
Section 395 - उच्च न्यायालय को निर्देश (Reference to High Court)
Section 396 - उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा (Disposal of case according to decision of High Court)
Section 397 - पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना (Calling for records to exercise powers of revision)
Section 398 - जांच करने का आदेश देने की शक्ति (Power to order inquiry)
Section 399 - सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ (Sessions Judge's powers of revision)
Section 400 - अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति (Power of Additional Sessions Judge)
Section 401 - उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ (High Court's powers of revision)
Section 402 - उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अंतरित करने की शक्ति (Power of High Court to withdraw or transfer revision cases)
Section 403 - पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प (Option of Court to hear parties)
Section 404 - महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना (Statement by Metropolitan Magistrate of grounds of his decision to be considered by High Court)
Section 405 - उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना (High Court's order to be certified to lower Court)
Section 406 - मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति (Power of Supreme Court to transfer cases and appeals)
Section 407 - मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति (Power of High Court to transfer cases and appeals)
Section 408 - मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति (Power of Sessions Judge to transfer cases and appeals)
Section 409 - सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना (Withdrawal of cases and appeals by Sessions Judges)
Section 410 - न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों को वापस लिया जाना (Withdrawal of cases by Judicial Magistrates)
Section 411 - कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना (Making over or withdrawal of cases by Executive Magistrates)
Section 412 - कारणों का अभिलिखित किया जाना (Reasons to be recorded)
Section 413 - धारा 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन (Execution of order passed under section 368)
Section 414 - उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन (Execution of sentence of death passed by High Court)
Section 415 - उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना (Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court)
Section 416 - गर्भवती स्त्री को मृत्यु दण्ड का मुल्तवी किया जाना (Postponement of capital sentence on pregnant woman)
Section 417 - कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति (Power to appoint place of imprisonment)
Section 418 - कारावास के दण्डादेश का निष्पादन (Execution of sentence of imprisonment)
Section 419 - निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन (Direction of warrant for execution)
Section 420 - वारण्ट किसको सौंपा जाएगा (Warrant with whom to be lodged)
Section 421 - जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए वारण्ट (Warrant for levy of fine)
Section 422 - ऐसे वारण्ट का प्रभाव (Effect of such warrant)
Section 423 - जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट (Warrant for levy of fine issued by a Court in any territory to which this Code does not extend)
Section 424 - कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलंबन (Suspension of execution of sentence of imprisonment)
Section 425 - वारण्ट कौन जार कर सकेगा (Who may issue warrant)
Section 426 - निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा (Sentence on escaped convict when to take effect)
Section 427 - ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है (Sentence on offender already sentenced for another offence)
Section 428 - अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना (Period of detention undergone by the accused to be set off against the sentence of imprisonment)
Section 429 - व्यावृत्ति (Saving) - Section 429
Section 430 - दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना (Return of warrant on execution of sentence)
Section 431 - जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना (Money ordered to be paid recoverable as a fine)
Section 432 - दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति (Power to suspend or remit sentences)
Section 433 - दण्डादेश के लघुकरण की शक्ति (Power to commute sentence)
Section 433 क - कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन (Restriction on powers of remission or commutation in certain cases)
Section 434 - मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति (Concurrent power of Central Government in case of death sentences)
Section 435 - कुछ मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् कार्य करना (State Government to act after consultation with Central Government in certain cases)
Section 436 - किन मामलों में जमानत ली जाएगी (In what cases bail to be taken)
Section 436 क - अधिकतम अवधि जिसके लिए विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है (Maximum period for which an undertrial prisoner can be detained)
Section 437 - अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी (When bail may be taken in case of non-bailable offence)
Section 437 क - अगले अपीलीय न्यायालय में अभियुक्त के उपसंजात होने की अपेक्षा करने के लिए जमानत (Bail to require accused to appear before next appellate Court)
Section 438 - गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निर्देश (Direction for grant of bail to person apprehending arrest)
Section 439 - जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियाँ (Special powers of High Court or Court of Session regarding bail)
Section 440 - बंधपत्र की रकम और उसे घटाना (Amount of bond and reduction thereof)
Section 441 - अभियुक्त और प्रतिभुओं का बंधपत्र (Bond of accused and sureties)
Section 441 क - प्रतिभुओं द्वारा घोषणा (Declaration by sureties)
Section 442 - अभिरक्षा से उन्मोचन (Discharge from custody)
Section 443 - जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति (Power to order sufficient bail when that first taken is insufficient)
Section 444 - प्रतिभुओं का उन्मोचन (Discharge of sureties)
Section 445 - मुचलके के बजाय निक्षेप (Deposit instead of recognizance)
Section 446 - प्रक्रिया, जब बंधपत्र समपहृत कर लिया जाता है (Procedure when bond has been forfeited)
Section 446 क - बंधपत्र और जमानत पत्र का रद्दकरण (Cancellation of bond and bail-bond)
Section 447 - प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बंधपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया (Procedure in case of insolvency or death of surety or when a bond is forfeited)
Section 448 - अवयस्क से अपेक्षित बंधपत्र (Bond required from minor)
Section 449 - धारा 446 के अधीन आदेशों से अपील (Appeal from orders under section 446)
Section 450 - कुछ मुचलकों पर देय रकम का उद्ग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति (Power to direct levy of amount due on certain recognizances)
Section 451 - कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश (Order for custody and disposal of property pending trial in certain cases)
Section 452 - विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए आदेश (Order for disposal of property at conclusion of trial)
Section 453 - अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय (Payment to innocent purchaser of money found on accused)
Section 454 - धारा 452 या 453 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील (Appeal against orders under section 452 or section 453)
Section 455 - अपमानलेखीय और अन्य सामग्री को नष्ट किया जाना (Destruction of libellous and other matter)
Section 456 - स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति (Power to restore possession of immovable property)
Section 457 - संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया (Procedure by police upon seizure of property)
Section 458 - जहाँ छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहाँ प्रक्रिया (Procedure when no claimant appears within six months)
Section 459 - विनश्वर संपत्ति को बेचने की शक्ति (Power to sell perishable property)
Section 460 - वे अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती (Irregularities which do not vitiate proceedings)
Section 461 - वे अनियमितताएँ जो कार्यवाही को दूषित करती हैं (Irregularities which vitiate proceedings)
Section 462 - गलत स्थान में कार्यवाही (Proceedings in wrong place)
Section 463 - धारा 164 या धारा 281 के उपबंधों का अननुपालन (Non-compliance with provisions of section 164 or section 281)
Section 464 - आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव (Effect of omission to frame, or absence of, or error in charge)
Section 465 - निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा (Finding or sentence when reversible by reason of error, omission or irregularity)
Section 466 - त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना (Defect or error not to make attachment unlawful)
Section 467 - परिभाषा (Definitions)
Section 468 - परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन (Bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation)
Section 469 - परिसीमा-काल का प्रारंभ (Commencement of the period of limitation)
Section 470 - कुछ दशाओं में समय का अपवर्जन (Exclusion of time in certain cases)
Section 471 - जिस तारीख को न्यायालय बंद हो उस तारीख का अपवर्जन (Exclusion of date on which Court is closed)
Section 472 - चालू रहने वाला अपराध (Continuing offence)
Section 473 - कुछ दशाओं में परिसीमा-काल का विस्तारण (Extension of period of limitation in certain cases)
Section 474 - उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण (Trials before High Courts)
Section 475 - सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना (Delivery to commanding officers of persons liable to be tried by court-martial)
Section 476 - प्ररूप (Forms)
Section 477 - उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति (Power of High Court to make rules)
Section 478 - कुछ दशाओं में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति (Power to alter functions allocated to Executive Magistrates in certain cases)
Section 479 - वह मामला जिसमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है (Cases in which Judge or Magistrate is personally interested)
Section 480 - विधि-व्यवसाय करने वाले प्लीडर का कुछ न्यायालयों में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना (Practising pleader not to sit as Magistrate in certain Courts)
Section 481 - विक्रय से संबद्ध लोक-सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना (Public servant concerned in sale not to purchase or bid for property)
Section 482 - उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति (Saving of inherent powers of High Court)
Section 483 - न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर अधीक्षण का निरंतर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्तव्य (Duty of High Court to exercise continuous superintendence over Courts of Judicial Magistrates)
Section 484 - निरसन और व्यावृत्तियाँ (Repeal and savings)
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अनुसूची (Schedule)
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Hii
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