बलात्कार एवं महिला की गरिमा से जुड़े कानून

 बलात्कार एवं महिला की गरिमा से जुड़े कानून

प्रश्न- बलात्कार क्या है? 

उत्तर- व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बलात्कार का दोषी तब होगा जब संभोग-

• किसी पुरुष द्वारा किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।

• महिला को डरा कर धमका कर उसकी मजबूरी का फायदा उठा कर किया गया हो।

• दिमागी तौर पर कमजोर महिला या नशे के कारण महिला के होश में ना होने पर किया गया हो।

प्रश्न- क्या पति भी बलात्कार का आरोपी हो सकता है? 

उत्तर • 18 साल से कम उम्र की पत्नी से अगर यौन संबंध किया गया हो।

• 18 साल से कम उम्र की किसी भी लड़की के साथ किया गया हो चाहे उसकी सहमति हो या ना हो।

• नकली पति बनकर किया गया हो।

• कोर्ट के आदेश या किसी रीति रिवाज के अनुसार पति-पत्नी अलग-अलग रहते हो और पति द्वारा पत्नी की इच्छा के विरुद्ध किया गया हो।

• किसी व्याख्या से भी उसकी मर्जी के बिना किया हो।

प्रश्न- हिरासत में बलात्कार क्या होता है? 

उत्तर- पुलिसकर्मी सरकारी नौकर जिला अस्पतालों में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी द्वारा यदि अपने संरक्षण, निगरानी या हिरासत में रहने वाली महिला के साथ किया गया बलात्कार।

प्रश्न- सामूहिक बलात्कार क्या होता है? 

उत्तर- जब एक महिला के साथ एक से अधिक पुरुषों द्वारा बलात्कार किया गया हो उसे सामूहिक बलात्कार कहा जाता है।

प्रश्न - बलात्कार से पीड़ित महिला क्या करें? 

उत्तर- पीड़ित महिला द्वारा घटना के बारे में अपने परिवार वालों या सहेली को तुरंत जानकारी देनी चाहिए।

• डॉक्टर जांच होने तक नहाना नहीं चाहिए कपड़े भी नहीं बदलने चाहिए ताकि अपराध के साक्ष्य बने रहें।

• घटना की सूचना बिना डरे तुरंत पुलिस को देना चाहिए| पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज करके उसकी एक नकल पीड़ित महिला को देगी।

• अगर पुलिस थाना पास में ना हो तो पहले महिला डॉक्टर से जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट ले लेना चाहिए।

प्रश्न- पीड़ित महिला को क्या कानूनी मदद मिलती है? 

उत्तर- • कोई भी महिला यदि अपने साथ हुए बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में न हो तो उसके सगे संबंधी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

• जिस महिला का बलात्कार हुआ है उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है।

• आरोपी पर मुकदमा चलाना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकारी वकील द्वारा आरोपी पर अभियोग चलाया जाता है। जहां तक संभव होगा मुकदमा महिला जज के सामने चलाया जाता है।

• ऐसे मामलों में सुनवाई बंद कमरे में होती है| यानी कोर्ट में सिर्फ मामले से जुड़े लोग ही रहते हैं जैसे पीड़ित महिला उसका कोई करीबी, माता पिता, बहन, सहेली तथा मजिस्ट्रेट दोनों तरफ के वकील, कलर्क और बलात्कारी।

• आम जनता और मीडिया को कोर्ट की सुनवाई देखने या सुनने की अनुमति नहीं होती है।

• अगर किसी महिला का पति उसके साथ जबरदस्ती संभोग या फिर योनि हिंसा करता है तो वह महिला घरेलू हिंसा कानून के तहत इसे रोकने के लिए संरक्षण आदेश पा सकती है।

प्रश्न - बलात्कार की सजा धारा 376

उत्तर- • अगर पत्नी 12 से 18 साल की है तो उसे किया गया संभोग भी बलात्कार है।

• अगर पत्नी 12 वर्ष से कम उम्र की है तो सजा अधिक हो सकती है।

• बलात्कारी को कम से कम 7 साल की जेल जो 10 साल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है।

• संरक्षण में बलात्कार होने पर बलात्कारी को कम से कम 10 साल तक की जेल जो उम्रकैद में बदली जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।

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