जमानत का अधिकार

 जमानत का अधिकार

जमानत के अधिकार को आधार मानकर अपराधों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है- 

1. धारा 336 सी.आर.पी.सी. :- जमानत योग्य अपराध जिस में जमानत प्राप्त करना अधिकार है।

2. धारा 437 सी.आर.पी.सी. - बिना जमानत योग्य अपराध जिस में जमानत देना या ना देना अदालत की इच्छा पर निर्भर करता है।

3. धारा 436 सी.आर.पी.सी.  - इस श्रेणी में आने वाले केसों में अपराधी जमानत करवाने का अधिकार रखता है और अगर वह मजिस्ट्रेट या पुलिस द्वारा मांगी गई जमानत देता है तो उसे जमानत पर रिहा करना आवश्यक है।

4. धारा 437 सी.आर.पी.सी.गैर जमानत योग्य अपराध - इन अपराधों में जमानत से अदालतों द्वारा दी जाती हैं और अदालत द्वारा अपराध की गंभीरता साक्ष्य को सुरक्षित रखना इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए जमानत दरखास्त मंजूर या ना मंजूर की जा सकती है।

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