जल स्रोत या तालाब को दूषित करना

 क्या जल स्रोत या तालाब को दूषित करना अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 277 के तहत जब कोई व्यक्ति किसी जल स्रोत या तालाब को जानबूझकर दूषित करता है जिसके कारण उस जलस्रोत या जलाशय की उपयोगिता कम हो जाती है तो वह जल स्रोत या तालाब को दूषित करने का अपराध करता है।

उदाहरण

एक व्यक्ति एक कारखाना चलाता है जिसका कचरा वो निकट के तालाब में फेंक देता है। वह व्यक्ति तालाब को दूषित करने का अपराध करता है।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 3 महीने का कारावास या पांच सौ  रुपए तक का जुर्माना या दोनों है।

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