सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना

 क्या सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालना अपराध है ?

भारतीय दंड संहिता की धारा 186 तथा 353 के तहत सरकारी कर्मचारी या लोक सेवा के सरकारी काम में जानबूझकर बाधा डालना अपराध होता है। सरकारी कर्मचारी या लोक सेवा के सरकारी काम में जानबूझकर बाधा डालने के लिए यदि बल का प्रयोग किया जाता है या हमला किया जाता है  तो यह और गंभीर अपराध को जाता है।

उदाहरण

1 एक अपराधी को पुलिस पकड़ने आई| अपराधी के कुछ हितैषियों ने पुलिस को ऐसा नहीं करने दिया। वे सारे हितैषी जिन्होंने  पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया, सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने के अपराधी हैं।

2 एक व्यापारी के ऑफिस में इनकम टैक्स के कुछ अधिकारी जांच करने के लिए आए। उस व्यापारी के कर्मचारियों ने उन अधिकारियों को अपना काम नहीं करने दिया और जबरदस्ती वहां से लौटा दिया। उस व्यापारी के कर्मचारियों ने इनकम टैक्स अधिकारियों के कार्य में बाधा डालने अपराध किया।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 3 महीने तक का कारावास, 500 रुपए जुर्माना या दोनों को सकता है। यदि सरकारी कर्मचारी पर बल का प्रयोग किया जाता है या हमला किया जाता है तो अपराध का दंड 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

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