अफवाह फैलाना
क्या अफवाह फैलाना अपराध है?
भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत अफवाह फैलाने का अर्थ है झूठी खबर फैलाना| यदि अफवाह किसी वर्ग या समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने या डराने के उद्देश्य से फैलाई जाती है ताकि वे लोग गुस्से में कोई अपराध करें या सेना में विद्रोह फैलाने के उद्देश्य से अफवाह फैलाई जाती है, तो यह अफवाह फैलाने का अपराध है, परंतु यदि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति अपने कथन को सच मानकर कहता है, या उसके पास उस कथन को सच मानने का उचित कारण है तो यह अपराध नहीं होगा|
उदाहरण
इम्तियाज ने एक विशेष समुदाय को जानबूझकर गलत खबर दी कि पास के गांव में उस समुदाय के धार्मिक स्थल को दूसरे समुदाय के लोगों ने क्षति पहुंचाई है| यह सुनकर उस विशेष समुदाय के लोग गुस्सा हो गए और गुस्से में आकर दूसरे समुदाय के लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया| इम्तियाज ने अफवाह फैलाने का अपराध किया|
दंड का प्रावधान
अफवाह फैलाने का दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों को सकता है|
धर्मस्थल के संबंध में अफवाह फैलाने का दंड 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है|
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