वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नुच्छेद 19 (1)(क)
अर्थ एवं विस्तार
प्रश्न- वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है?
उ० इसका अर्थ है अपने विचारों को शब्दों में लिखकर प्रिंटर तस्वीरों के द्वारा या किसी और माध्यम से लोगों तक पहुंचान।
प्रश्न- क्या प्रेस की स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में निहित है?
उ० हाँ।
प्रश्न- क्या लोगों को जानने का अधिकार है?
उ० यह जरूरी है कि जो व्यक्ति इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हो वह इस बात का ध्यान रखें कि किसी और व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन न हो तथा लोकहित को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहि।
स्वतंत्रता का क्षेत्रीय विस्तार
प्रश्न- क्या अनुच्छेद 19 (1)(क) मैं दी गई स्वतंत्रता कि कोई भौगोलिक सीमा है?
उ० नहीं इस स्वतंत्रता को केवल भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
प्रश्न- क्या यह कहना सही होगा कि संविधान के द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार केवल भारत में ही अनुभव कर सकते हैं?
उ० नहीं मेंनिका गांधी बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह तथा अभिव्यक्त के अधिकार का अनुभव विचारों के आदान-प्रदान के लिए केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जा सकता है।
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