सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करना
सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करना
भारतीय दंड संहिता की धारा 159 व 160 के तहत सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने से समाज की शांति भंग होती है| इसीलिए जब कोई झगड़ा दो या दो से अधिक लोगों में किसी सार्वजनिक स्थान पर होता है तो वह हंगामा करने का अपराध कहलाता है। सार्वजनिक स्थान का मतलब हर वह जगह है जहां जनता जा सकती है जैसे रेलवे स्टेशन, पिक्चर हॉल, पार्क, बाजार, बस स्टेशन इत्यादि।
उदाहरण
1. कमल और राकेश में गाड़ी पार्क करने के सवाल पर झगड़ा हो जाता है। झगड़ा गाली गलौज से शुरू होकर मारपीट तक पहुंच जाता है। चारों तरफ भीड़ एकत्रित हो जाती है। कमल और राकेश दोनों सार्वजनिक स्थान पर झगड़ा करने के अपराधी हैं।
दंड का प्रावधान
इस अपराध का दंड 1 महीने का कारावास या ₹100 का जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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