संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल अधिकार | Fundamental Right of Freedom in Article 19 of Constitution
प्रश्न- निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए- 1. सम्मेलन का अधिकार 2. संगम या संग बनाने का अधिकार 3. संचरण (भ्रमण) का अधिकार 4. निवास करने और बस जाने का अधिकार 5. व्यापार या कारोबार करने का अधिकार Write short notes to the following- 1. right to assemble 2. Right to Forum Association or Union 3. right to move 4. right to reside and settle 5. Right to carry on any trade of business. उत्तर (1) सम्मेलन का अधिकार- संविधान के अनुच्छेद 19 (1)(ख) के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक निरयुध सम्मेलन करने का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अधीन प्रत्येक नागरिक सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने तथा जुलूस आदि निकालने के लिए स्वतंत्र है। वस्तुतः यह अधिकार भी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से मिलता-जुलता है। लेकिन यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार भी अबाध अर्थात निरपेक्षत नहीं है विधि पूर्ण सम्मेलन के लिए दो बातें आवश्यक है क. यह शांतिपूर्वक होना चाहिए। यानी पीसफुली ख. निरायुद्ध होना चाहिए। यानी विदाउट आर्म्स संविध