अग्रिम जमानत

 धारा 438 सी.आर.पी.सी. के अधीन अग्रिम जमानत

गैर जमानती अपराधों में अग्रिम जमानत का भी प्रावधान है। इस कानून की धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध गैर जमानती अपराध का मुकदमा दर्ज किया गया हो शेषन अदालत या उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र दे सकता है। अदालत मुकदमे के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए शर्तों पर या बिना शर्त के अग्रिम जमानत मंजूर या न मंजूर कर सकती है।

अगर कोई अपराधी स्वयं वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है तो उसे सरकारी खर्चे पर वकील अदालत द्वारा दिलाया जा सकता है। बल्कि अदालत स्वयं भी इस बात के लिए बाध्य है कि अगर किसी अपराधी के पास वकील ना हो तो स्वयं उसे सरकारी खर्चे पर वकील देने की आज्ञा दें।

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