दहेज निषेध अधिनियम 1961

 दहेज निषेध अधिनियम 1961

दहेज लेने और देने की क्या है सजा? 

1. दहेज मांगना लेना देना और दहेज लेने देने में सहायता करना अपराध है।

2. दहेज लेने या देने के लिए 5 साल तक की कैद, 15000 रुपए जुर्माना और अगर दहेज की कीमत 15 हजार रुपए से ज्यादा हो तो उस रकम के बराबर जुर्माना हो सकता है।

3. दहेज मांगने की सजा 6 महीने की कैद है।

4. दहेज लेने की या शादी के 3 महीने के अंदर सारा दहेज लड़की को सपना होता है वरना सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

5. अगर किसी औरत का पति या उसके रिश्तेदार दहेज के लिए उसे बुरा व्यवहार करते हैं या मायके से धन-संपत्ति लाने के लिए परेशान करते हैं उसकी हत्या कर देते हैं या आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं तो कानून उन्हें सजा देना।

6. अगर शादी के 7 साल के अंदर लड़की के साथ बुरा सलूक किया जाता है या उसकी गैर प्राकृतिक ढंग से मृत्यु हो जाती है तो उसके ससुराल वालों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

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