किसी को एक स्थान पर बंद कर देना

 क्या किसी को एक स्थान पर बंद कर देना अपराध है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 340 342 से 348

यदि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती एक स्थान पर बंद कर दिया जाए जिससे वह उस स्थान से बाहर ना जा सके तो यह एक गंभीर अपराध है। या फिर किसी को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया जाए जिससे वह व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता। किसी को एक अस्थान पर अधिक दिनों के लिए बंद कर दिया जाना या संपत्ति छीनने की नियत से या कोई और अपराध करने की नियत से बंद कर देना इस अपराध की गंभीरता की ओर बढ़ावा देता है।

उदाहरण

1. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पकड़ कर एक घर में बंद कर देता है जिससे वह व्यक्ति उस घर के अलावा कहीं भी नहीं जा पाता। यह किसी को गलत तरीके से बंद कर देने का अपराध है।

2. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के घर के बाहर बंदूक लेकर खड़ा हो जाता है और उसे धमकाता है कि यदि वह घर के बाहर आएगा या आने का प्रयास करेगा तो वह उसे गोली मार देगा| यह भी गलत तरीके से किसी को एक स्थान पर बंद करने का अपराध है।

दंड का प्रावधान

अपराध की गंभीरता को देखते हुए इस अपराध का दंड 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।

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