मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार


प्रश्न- क्या नागरिक को अपना मौलिक अधिकार त्यागने का अधिकार है ? 

उ० नहीं , अधिकार ना के सिद्धांत मौलिक अधिकारों पर लागू नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय ने अनुसार किसी भी नागरिक को पार्ट 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का कभी त्याग करने का अधिकार नहीं है। इसी अधिकारों को संविधान में केवल व्यक्ति के निजी फायदे के लिए नहीं रखा गया है परंतु यह काम जनता के फायदे की लोक नीति के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। संविधान इसके द्वारा राज्य पर जिम्मेदारी डालती है। कोई भी व्यक्ति राज्य को यह कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकता है क्योंकि हमारे अधिकतर लोग आर्थिक रुप से गरीब हैं शिक्षा में पिछड़े हुए हैं तथा राजनीतिक स्तर पर अपने इन अधिकारों के बारे में सचित्र नहीं है।

प्रश्न- क्या ऐसी परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि न्यायालय स्वयं नागरिकों से उसी के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करें ? 

उ० जी हाँ।

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