आस-पास रहने वालों के लिए असुविधा उत्पन्न करना

क्या आस-पास रहने वालों के लिए असुविधा उत्पन्न करना अपराध है?

भारतीय दंड संहिता की धारा 268 के तहत यदि कोई ऐसा काम करता है जो आसपास रहने वाले व्यक्तियों को कष्ट या क्षति पहुंचाता हो, या कोई अवैध कार्य करता है जिससे आसपास रहने वाले लोगों में रोष या नाराजगी पैदा होती हो जैसे हवा या प्रकाश दूषित करना, जहरीली गैस फलाना, रात दिन जोर-जोर से रेडियो बजाना, जुए का अड्डा चलाना इत्यादि, तो वह कार्य इस अपराध के अंतर्गत आता है।

उदाहरण

1 कमल ने एक सार्वजनिक मार्ग पर छोटा सा बगीचा लगा लिया जिससे लोगों को आने-जाने की असुविधा होने लगी। कमल ने असुविधा उत्पन्न करने का अपराध किया।

2 मोहन ने सार्वजनिक स्थल पर एक जुआ घर बनाया, जिसमें पैसा देकर कोई भी व्यक्ति जा सकता था और जुआ खेल सकता था| मोहन ने वातावरण दूषित कर दूसरों के लिए असुविधा उत्पन्न करने का अपराध किया।

3 इकबाल लाउडस्पीकर लगाकर रात में गाना बजाना करता है। आसपास के लोग सो के कारण रात भर सो नहीं सके| इकबाल ने और सुविधा उत्पन्न करने का अपराध किया।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

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