महिला को छेड़ना

 क्या  महिला को छेड़ना अपराध है ?

 (धारा 509)

धारा 509 भारतीय दंड संहिता के तहत लड़की या स्त्री को छेड़ना स्त्री के  स्त्रीत्व या शीलता के अपमान का अपराध होता है। इस प्रकार का अपमान शब्दों द्वारा,ध्वनि द्वारा,संकेत द्वारा या कुछ प्रदर्शित करके किया जाता है।

उदाहरण

1 एक स्त्री बाथरूम में नहा रही है। एक व्यक्ति सीढ़ी लगाकर बाथरूम के रोशनदान से बाथरूम के अंदर झांकता है। उस व्यक्ति ने स्त्री के स्त्रीत्व या शीलता का अपमान करने का अपराध किया।

2 एक लड़का एक लड़की का पीछा करता है। उसे वह आते जाते  घूरता रहता है। उसे देखकर मुस्कुराता या हंसता रहता था तथा उसका नाम लेकर पुकारता था। वह लड़का उस लड़की के स्त्रीत्व या शीलता के अपमान  का अपराध किया।

दंड का प्रावधान

इस अपराध का दंड 3 वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना हो सकता है।

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