पत्नी पर अत्याचार करना
क्या पत्नी पर अत्याचार करना अपराध है ?
(धारा 498- ए )
भारतीय दंड संहिता धारा 498- ए के तहत पति द्वारा या पति के रिश्तेदारों द्वारा पत्नी पर अत्याचार करना एक अपराध है। अत्याचार का अर्थ है शारीरिक व मानसिक कष्ट देना। इस प्रकार का अत्याचार प्रायः दहेज लेने के उद्देश्य से किया जाता है।
उदाहरण
1 सुरेश का विवाह लक्ष्मी से हो जाता है। लक्ष्मी के घर से दहेज ना मिलने के कारण सुरेश तथा उसके घर के लोग लक्ष्मी को खाना देना बंद कर देते हैं। सुरेश तथा उसके घर वालों ने पत्नी पर अत्याचार करने का अपराध किया।
2 पत्नी द्वारा स्वादिष्ट भोजन न बनाने के कारण पति ने पत्नी पर खाने की थाली फेंक दी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया| पति ने पत्नी पर अत्याचार करने का अपराध किया।
दंड का प्रावधान
इस अपराध का दंड 3 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना हो सकता है।
Comments
Post a Comment