जानलेवा बीमारी फैलाना
क्या जानलेवा बीमारी फैलाना अपराध है ?
धारा 269, 270 व 271
भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 व 271 के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा काम करता है जिससे जानलेवा बीमारी फैल जाती है या फैल सकती है, वह जानलेवा या जीवन के लिए संकट पूर्ण बीमारी फैलाने का अपराध करता है। सामान्यतः जिस स्थान पर जानलेवा बीमारी फैलती है, शासन द्वारा उत्थान के लिए कुछ नियम बना दिए जाते हैं। जिससे वह बीमारी अन्य स्थानों पर न फैल सके। उन नियमों का उल्लंघन करना भी इस अपराध के अंतर्गत आता है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा कोई कार्य न करें जिससे खतरनाक बीमारी फैल सके।
उदाहरण
1 मोहन यह जानता है कि मुकेश को कालरा नामक बीमारी हुई है, जो 1 छूत की बीमारी है| फिर भी मोहन मुकेश को लेकर एक ट्रेन में यात्रा करता है। उसके इस कार्य से ट्रेन के अन्य यात्री कॉला राकेश के शिकार हो गए। मुकेश जीवन के लिए संकट पूर्ण बीमारी फैलाने का अपराधी है।
2 दीपक एड्स का रोगी है। यह जानते हुए भी वह चुपचाप बिना बताए एक महिला से विवाह करता है। दीपक ने जीवन के लिए संकट पूर्ण बीमारी फैलाने का अपराध किया है।
दंड का प्रावधान
इस अपराध का अधिकतम दंड 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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