कंप्यूटर / फोन द्वारा अश्लीलता का प्रचार करना

कंप्यूटर / फोन द्वारा अश्लीलता का प्रचार करना (द आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 67,67- ए, 67- बी  ) 

क्या कंप्यूटर ,फोन द्वारा अश्लीलता का प्रचार करना जुर्म है ?

 आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 67,67- ए, 67- बी  के तहत यदि कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से अश्लील सामग्री या बातें प्रचारित या प्रसारित करता है जिसका पढ़ने वाले या देखने वाले पर बुरा असर पड़ता है , तो वह अपराध करता है।

दंड का प्रावधान

3 वर्ष तक कारावास  और 5 लाख रुपए तक जुर्माना

( दूसरी बार यही अपराध करने पर 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा) 

इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार  सेक्स क्रिया से संबंधित है तो दंड 5 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख  रुपए तक का जुर्माना।

( दूसरी बार यही अपराध करने पर 7 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा) 

यदि अपराध बच्चों के साथ सेक्स क्रिया से संबंधित है तो 5 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना।

( दूसरी बार यही अपराध करने पर 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना)

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