कंप्यूटर / फोन द्वारा शरारतपूर्ण ईमेल या मैसेज भेजना
कंप्यूटर फोन द्वारा शरारतपूर्ण ईमेल या मैसेज भेजना क्या जुर्म है ?
( आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66- ए)
द आई.टी.एक्ट 2000 की धारा 66- ए के तहत कंप्यूटर या सेल फोन द्वारा किसी को आहत करने वाले शरारतपूर्ण ईमेल या मैसेज भेजना, झूठी सूचना भेजना, जिसका उद्देश्य ऐसी सूचना पाने वाले के मन में नाराजगी, असुविधा, डर, शत्रुता, नफरत या भ्रम पैदा करना होता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपराध करता है जो दंडनीय है।
दंड का प्रावधान
3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।
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