Section 6 Negotiable Instruments Act, 1881
Section 6 Negotiable Instruments Act, 1881 in Hindi and English
Section 6 Negotiable Instruments Act, 1881 :A "cheque" is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand and it includes the electronic image of a truncated cheque and a cheque in the electronic form.
Explanation 1 - For the purposes of this section, the expressions
(a) "a cheque in the electronic form” means a cheque drawn in electronic form by using any computer resource and signed in a secure system with digital signature (with or without biometrics signature) and asymmetric crypto system or with electronic signature, as the case may be;
(b) "a truncated cheque” means a cheque which is truncated during the course of a clearing cycle, either by the clearing house or by the bank whether paying or receiving payment, immediately on generation of an electronic image for transmission, substituting the further physical movement of the cheque in writing.
Explanation II — For the purposes of this section, the expression "clearing house" means the clearing house managed by the Reserve Bank of India or a clearing house recognized as such by the Reserve Bank of India.
Explanation III - For the purposes of this section, the expressions *asymmetric crypto system", "computer resource", "digital signature", "electronic form" and "electronic signature” shall have the same meanings respectively assigned to them in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).)
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 6 of Negotiable Instruments Act, 1881 :
परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 6 का विवरण : - “चैक'' एक ऐसा विनिमय -पत्र है जो विनिर्दिष्ट बैंकर पर लिखा गया है और जिसका माँग पर से अन्यथा देय होना अभिव्यक्त नहीं है एवं उसमें इलेक्ट्रानिक रूपक से निकाला हुआ छंटित चैक तथा इलेक्ट्रानिक रूपक सम्मिलित है ।
स्पष्टीकरण I -- इस धारा के प्रयोजनों के लिये, अभिव्यक्त है
(क) इलेक्ट्रानिक रूप में चेक" से किसी कंप्यूटर साधन का उपयोग करके इलेक्ट्रानिक माध्यम से लिखा गया और किसी सुरक्षित प्रणाली में डिजीटल चिह्नक (जैवमिति चिह्नक सहित या उसके बिना) सहित तथा, यथास्थिति, असममित गूढ़ प्रणाली या इलेक्ट्रानिक चिह्नक सहित लिखा गया कोई चैक अभिप्रेत है;
(ख) “छंटित चैक'' का आशय है ऐसा चैक जो कि समाशोधन गृह के द्वारा या बैंक के द्वारा चाहे अदायगी करते हुए या अदायगी प्राप्त करते हुए निकासी अवधि के अनुक्रम के दौरान छंटित किया जाता है जो तत्काल इलेक्ट्रानिक रूपक के उत्पादन पर पारेषित किया जाता है प्रतिस्थापन आगे शारीरिक संचलन से लिखित चैक है ।
स्पष्टीकरण ॥ -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति “समाशोधन गृह' का आशय है, समाशोधन गृह जो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा प्रबन्ध किया जाता है अथवा ऐसा समाशोधन गृह जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है ।
स्पष्टीकरण III -- इस धारा के प्रयोजन के लिए, “असममित गूढ़ प्रणाली', “कंप्यूटर साधन', अंकीय चिह्नक', इलेक्ट्रानिक रूप’ और ‘‘इलेक्ट्रानिक चिह्नक' के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 को 21) में उनके हैं ।
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