Section 142 The Army Act, 1950
Section 142 The Army Act, 1950 in Hindi and English
Section 142 The Army Act, 1950 :Presumption as to certain documents.
(1) A letter, return or other document respecting the service of any person in, or the cashiering, dismissal or discharge of any person from, any portion of the regular Army, or respecting the circumstance of any person not having served in, or belonged to, any portion of the Forces, if purporting to be signed by or on behalf of the Central Government or 1 the Chief of the Army Staff], or by any prescribed officer, shall be evidence of the facts stated in such letter, return or other document.
(2) An Army, Navy or Air Force List or Gazette purporting to be published by authority shall be evidence of the status and rank of the officers, junior commissioned officers or warrant officers therein mentioned, and of any appointment held by them and of the corps, battalion or arm or branch of the services to which they belong.
(3) Where a record is made in any regimental book in pursuance of this Act or of any rules made thereunder or otherwise in pursuance of military duty, and purports to be signed by the commanding officer or by the officer whose duty it is to make such record, such record shall be evidence of the facts therein stated.
(4) A copy of any record in any regimental book purporting to be certified to be a true copy by the officer having custody of such book shall be evidence of such record.
(5) Where any person subject to this Act is being tried on a charge of desertion or of absence without leave, and such person has surrendered himself into the custody of any officer or otherperson subject to this Act, or any portion of the regular Army, or has been apprehended by such officer or person, a certificate purporting to be signed by such officer, or by the commanding officer of that portion of the regular Army, or by the commanding officer of the corps, department or detachment to which such person belongs, as the case may be, and stating the fact, date and place of such surrender or apprehension, and the manner in which he was dressed, shall be evidence of the matters so stated.
(6) Where any person subject to this Act is being tried on a charge of desertion or of absence without leave, and such person has surrendered himself into the custody of, or has been apprehended by, a police officer not below the rank of an officer in charge of a police station, a certificate purporting to be signed by such police officer and stating the fact, date and place of such surrender or apprehension and the manner in which he was dressed shall be evidence of the matters so stated.
(7) Any document purporting to be a report under the hand of any Chemical Examiner or Assistant Chemical Examiner to Government 1 or any of the Government scientific experts namely, the Chief Inspector of the Explosives, the Director of Finger Print Bureau, the Director, Haffkeine Institute, Bombay, the Director of a Central Forensic Science Laboratory or a State Forensic Science Laboratory and the Serologist to the Government.] upon any matter or thing duly submitted to him for examination or analysis and report may be used as evidence in any proceeding under this Act.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 142 of The Army Act, 1950 :
सेना अधिनियम, 1950 की धारा 142 का विवरण : - कतिपय दस्तावेजों के बारे में उपधारणा - (1) नियमित सेना के किसी प्रभाग में किसी व्यक्ति की सेवा में होने के या उक्त प्रभाग से किसी व्यक्ति के सकलंक पदच्युत किए जाने, पदच्युति या उन्मोचन के सम्बन्ध में या किसी व्यक्ति की, इस परिस्थिति के बारे में कि उसने, बल के किसी प्रभाग में सेवा नहीं की है, या वह उसका अंग नहीं था, कोई पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज उस दशा में जिसमें कि उसका केन्द्रीय सरकार या ! [थल सेनाध्यक्ष] द्वारा या की ओर से या किसी विहित आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यत है, उन तथ्यों का साक्ष्य होगी, जो ऐसे पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज में कथित हैं।
(2) किसी सेना, नौ सेना या वायु सेना सूची या राजपत्र, जिसका प्राधिकार से प्रकाशित होना तात्पर्यित है, उसमें उल्लिखित आफिसरों, कनिष्ठ आयुक्त आफिसरों या वारण्ट आफिसरों, की प्रास्थिति और रैंक या उनके द्वारा धारित किसी नियुक्ति का तथा सेवाओं की उस कोर, बटालियन या अंग या शाखा का, जिसके वे अंग हैं, साक्ष्य होगा।
(3) जहां कि इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में या अन्यथा सैनिक कर्तव्य के अनुसरण में कोई अभिलेख किसी रेजीमेंट पुस्तक में किया गया है, और कमान आफिसर द्वारा या उस आफिसर द्वारा, जिसका कर्तव्य ऐसा अभिलेख अभिलिखित करना है, हस्ताक्षरित हुआ तात्पर्यित है, वहां ऐसा अभिलेख उन तथ्यों का, जो उसमें कथित हैं, साक्ष्य होगा।
(4) किसी रेजीमेन्ट पुस्तक में के किसी अभिलेख की प्रतिलिपि, जो ऐसी पुस्तक को अभिरक्षा में रखने वाले आफिसर द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होनी तात्पर्यित है, ऐसे अभिलेख का साक्ष्य होगी।
(5) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का विचारण, अभित्यजन के या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के आरोप पर हो रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी आफिसर या इस अधिनियम के अध्यधीन के अन्य व्यक्ति की या नियमित सेना के किसी प्रभाग की अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है, या वह ऐसे आफिसर या व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया गया है, वहां ऐसा प्रमाणपत्र जिसका यथास्थिति, ऐसे आफिसर द्वारा, या नियमित सेना के उस भाग के कमान आफिसर द्वारा, या उस कोर, विभाग या टुकड़ी के, जिसका कि ऐसा व्यक्ति अंग है, कमान आफिसर द्वारा, हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने का तथ्य, तारीख और स्थान तथा वह बात कि उसका पहनावा कैसा था, कथित है, ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा।
(6) जहां कि इस अधिनियम के अध्यधीन के किसी व्यक्ति का विचारण, अभित्यजन के या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के आरोप पर हो रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी ऐसे पुलिस आफिसर को जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर की पंक्ति से नीचे का नहीं है, अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है या वह ऐसे आफिसर द्वारा पकड़ लिया गया है, वहां ऐसा प्रमाणपत्र जिसका ऐसे पुलिस आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने का तथ्य, तारीख और स्थान तथा यह बात कि उसका पहनावा कैसा था, कथित है, ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा।
(7) कोई दस्तावेज, जिसका सरकार के रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक या सरकारी वैज्ञानिक, विशेषज्ञों, अर्थात् मुख्य विस्फोटक निरीक्षक, अंगुली छाप कार्यालय निदेशक, हाफकिन संस्थान, मुम्बई के निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला या राजकीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक और सरकार के सीरम विज्ञानी में से किसी द्वारा,
हस्ताक्षरित ऐसी रिपोर्ट होना तात्पर्यित है जो ऐसे किसी पदार्थ या चीज के बारे में है जो परीक्षा या विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सम्यक् रूप से भेजी गई थी, इस अधिनियम के अधीन की किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी।
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