Section 238 Contract Act 1872
Section 238 Contract Act 1872 in Hindi and English
Section 238 Contract Act 1872 : Effect, on agreement, of misrepresentation or fraud by agent - Misrepresentation made or frauds committed, by agents acting in the course of their business for their principals, have the same effect on agreements made by such agents as if such misrepresentations or frauds had been made or committed by the principals; but misrepresentations made, or frauds committed, by agents, in matters which do not fall within their authority, do not affect their principals.
Illustrations
(a) A, being B's agent for the sale of goods, induces C to buy them by a misrepresentation, which he was not authorized by B to make. The contract is voidable, as between B and C, at the option of C.
(b) A the captain of B's ship, signs bills of lading without having received on board the goods mentioned therein. The bills of lading are void as between B and the pretended consignor.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 238 of Contract Act 1872 :
Lalit Kumar Jain vs Union Of India on 21 May, 2021
Avitel Post Studioz Limited And vs Hsbc Pi Holding (Mauritius) on 19 August, 2020
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 238 का विवरण : - अभिकर्ता द्वारा दुर्व्यपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव -- अपने कारवार के अनुक्रम में अपने मालिकों की ओर से कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा किए गए करारों पर वे ही प्रभाव रखते हैं मानो ऐसे दुर्व्यपदेशन या कपट उन मालिकों द्वारा किए गये हों, किन्तु अभिकर्ताओं द्वारा ऐसे विषयों में, जो उनके प्राधिकार के भीतर नहीं आते, किए गए दुर्व्यपदेशन या कपट का उनके मालिकों पर प्रभाव नहीं पड़ता।
दृष्टान्त
(क) 'क', जो माल के विक्रय के लिए 'ख' का अभिकर्ता है, एक दुर्व्यपदेशन द्वारा, जिसे करने के लिए वह 'ख' द्वारा प्राधिकृत नहीं था, 'ग' को उसे खरीदने के लिए उत्प्रेरित करता है। जहाँ तक कि 'ख' और 'ग' के बीच का सम्बन्ध है, संविदा 'ग' के विकल्प पर शून्यकरणीय है।
(ख) “ख' के पोत का कप्तान 'क', वहन-पत्रों पर, उनमें वर्णित माल को पोत पर प्राप्त किए बिना ही हस्ताक्षर करता है। जहाँ तक 'ख' और अपदेशी परेषक का संबंध है, वहन-पत्र शून्य है।
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