Section 19 Right to Information Act 2005
Section 19 Right to Information Act 2005 in Hindi and English
Section 19 RTI Act 2005 : Appeal.— (1) Any person who, does not receive a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7 or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer. as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority:
Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under Section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.
(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State Information Commission:
Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.
(4) If the decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be. against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give a reasonable opportunity of being heard to that third party.
(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.
(6) An appeal under sub-section (1) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filing thereof as the case may be. for reasons to be recorded in writing.
(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.
(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to —
(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including —
(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;
(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;
(iii) By publishing certain information or categories of information.
(iv) By making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records.
(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials;
(vi) by providing it with an annual report in compliance with clause (b) of sub-section (1) of Section 4;
(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;
(c) impose any of the penalties provided under this Act;
(d) reject the application.
(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision, including any right of appeal, to the complainant and the public authority.
(10) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.
Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 19 of Right to Information Act 2005:
Union Of India vs Namit Sharma on 3 September, 2013
Anjali Bhardwaj vs Union Of India on 15 February, 2019
R.K.Jain vs Union Of India & Anr on 16 April, 2013
Common Cause vs Union Of India on 19 February, 2019
Cen.Pub.Information vs Subhash Chandra Agarwal on 13 November, 2019
Chief Information Commissioner vs High Court Of Gujarat on 4 March, 2020
Thalappalam Ser.Coop.Bank Ltd.& vs State Of Kerala & Ors on 7 October, 2013
Mohandas . vs The State Of Maharashtra And Ors. on 29 January, 2020
(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 का विवरण : - अपील - (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यतीत है उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथा स्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का हैः
परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
(2) जहाँ अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिये किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहाँ सम्बंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर की जाएगी।
(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगीः
परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।
(4) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से सम्बंधित है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
(5) अपील सम्बंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।
(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।
(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।
(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है -
(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक हो, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैंः-
(i) सूचना तक पहुँच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;
(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;
(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;
(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से सम्बंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;
(v) अपने अधिकारियों के लिये सूचना के अधिकार के सम्बंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;
(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;
(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिये प्रतिपूरित करने की आपेक्षा करना;
(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;
(घ) आवेदन को नामंजूर करना।
(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा।
(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए।
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