Section 13 Right to Information Act 2005

 



Section 13 Right to Information Act 2005 in Hindi and English 



Section 13 RTI Act 2005 :Term of office and conditions of service.— (1) The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment: Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner:

Provided that every Information Commissioner shall, on vacating his office under this subsection be eligible for appointment as the Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of Section 12:

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office: Provided that the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under Section 14.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of —

(a) the Chief Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Election Commissioner: -

(b) an Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner:

Provided that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, at the time of his appointment Is, in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of • other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity:

Provided further that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central - Government or the State Government, his salary in respect of the service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be ‘varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.


Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 13 of Right to Information Act 2005:

Reserve Bank Of India vs Jayantilal N. Mistry on 16 December, 2015



(आरटीआई अधिनियम) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 13 का विवरण :  -  पदावधि और सेवा-शर्तें - (1) मुख्य सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा:

  परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पदधारण नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पाँच वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

  परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा:

  परन्तु यह और कि जहाँ सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहाँ उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा।

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

  परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन शर्तें -

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है;

(ख) सूचना आयुक्त की वहीं होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं:

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगाः

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगीः

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिये आवश्यक हों और इस अधिनिय के प्रयोजन के लिये नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं।


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