Section 13 The Arms Act, 1959

 

Section 13 The Arms Act, 1959 in Hindi and English 



Section 13 The Arms Act, 1959:(1) An application for the grant of a licence under Chapter II shall be made to the licensing authority and shall be in such form, contain such particulars and be accompanied by such fee, if any, as may be prescribed.

(2) On receipt of an application, the licensing authority shall call for the report of the officer in charge of the nearest police station on that application, and such officer shall send his report within the prescribed time.

(2A) The licensing authority, after such inquiry, if any, as it may consider necessary, and after considering the report received under sub-section (2), shall, subject to the other provisions of this Chapter, by order in writing either grant the licence or refuse to grant the same:

Provided that where the officer in charge of the nearest police station does not send his report on the application within the prescribed time, the licensing authority may, if it deems fit, make such order, after the expiry of the prescribed time, without further waiting for that report.

(3) The licensing authority shall grant -

(a) a licence under section 3 where the licence is required -

(i) by a citizen of India in respect of a smooth bore gun having a barrel of not less than twenty inches in length to be used for protection or sport or in respect of a muzzle loading gun to be used for bona fide crop protection:

Provided that where having regard to the circumstances of any case, the licensing authority is satisfied that a muzzle loading gun will not be sufficient for crop protection, the licensing authority may grant a licence in respect of any other smooth bore gun as aforesaid for such protection, or

(ii) in respect of a point 22 bore rifle or an air rifle to be used for target practice by a member of a rifle club or rifle association licensed or recognised by the Central Government;

(b) a licence under section 3 in any other case or a licence under section 4, section 5, section 6, section 10 or section 12, if the licensing authority is satisfied that the person by whom the licence is required has a good reason for obtaining the same.




Supreme Court of India Important Judgments And Case Law Related to Section 13 of The Arms Act, 1959 :

Lachmandas Kewalram Ahujaand vs The State Of Bombay on 20 May, 1952

Mrs. T. Devaki vs Government Of Tamil Nadu And Ors on 7 March, 1990

Sambhu Nath Sarkar vs The State Of West Bengal & Ors on 19 April, 1973

Mohmed Amin @ Amin C.R.M.Shaikh & vs C.B.I Tr.Its Director on 18 November, 2008

Chandrakant Hargovindas Shah vs The Deputy Commissioner Of Police  on 5 May, 2009

Ahmed Hussein Vali Mohammed vs State Of Gujarat on 12 May, 2009

Birju vs State Of M.P on 14 February, 2014

Birju vs State Of M.P on 14 February, 1947

Ahmed Hussein Vali Mohammed  vs State Of Gujarat on 12 May, 2009

Dinesh M.N. (S.P.) vs State Of Gujarat on 28 April, 2008



आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 13 का विवरण :  -  (1) अध्याय 2 के अधीन अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए आवेदन अनुज्ञापन प्राधिकारी को दिया जाएगा और वह ऐसे प्ररूप में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, यदि कोई हो, जैसा या जैसी विहित किया जाए या की जाए।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा आफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा ।

(2क) अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्‌ जैसी वह आवश्यक समझे, और उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्‌, इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहां निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक आफिसर आवेदन पर विहित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहां यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो वह विहित समय के अवसान के पश्चात्‌, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा ।

(3) अनुज्ञापन प्राधिकारी -

(क) धारा 3 के अधीन अनुज्ञप्ति वहां अनुदत्त करेगा जहां कि वह अनुज्ञप्ति-

(i) संरक्षा या आखेट में उपयोग में लाए जाने के लिए बीस इंच से अन्यून लम्बी नाल वाली चिकने बोर की बन्दूक के संबंध में या फसल संरक्षा के लिए सदभाविक उपयोग में लाई जाने के लिए नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक के संबंध में भारत के नागरिक द्वारा अपेक्षित की जाए :

परन्तु जहां कि किसी मामले की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए, कि नालमुख से भरी जाने वाली बन्दूक फसल संरक्षा के लिए पर्याप्त न होगी,वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी संरक्षा के लिए यथापूर्वोक्त किसी अन्य चिकने बोर की बंदूक के सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति अनुदत्त कर सकेगा, अथवा

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञप्त या मान्यताप्राप्त राइफल क्लब या राइफल संगम के सदस्य द्वारा निशाना लगाने का अभ्यास करने में उपयोग में लाई जाने के लिए पाइंट 22 बोर राइफल या हवाई राइफल के सम्बन्ध में अपेक्षित की जाए :

(ख) किसी अन्य मामले में धारा 3 के अधीन की अनुज्ञप्ति या धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 10 या धारा 12 के अधीन की अनुज्ञप्ति उस दशा में अनुदत्त करेगा, जिसमें अनुज्ञापन प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि उस व्यक्ति के पास जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसे अभिप्राप्त करने के लिए अच्छा कारण है।


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