Section 25 The Trade Marks Act, 1999

 

Section 25 The Trade Marks Act, 1999: 

Duration, renewal, removal and restoration of registration.—

(1) The registration of a trade mark, after the commencement of this Act, shall be for a period of ten years, but may be renewed from time to time in accordance with the provisions of this section.

(2) The Registrar shall, on application made by the registered proprietor of a trade mark in the prescribed manner and within the prescribed period and subject to payment of the prescribed fee, renew the registration of the trade mark for a period of ten years from the date of expiration of the original registration or of the last renewal of registration, as the case may be (which date is in this section referred to as the expiration of the last registration).

(3) At the prescribed time before the expiration of the last registration of a trade mark the Registrar shall send notice in the prescribed manner to the registered proprietor of the date of expiration and the conditions as to payment of fees and otherwise upon which a renewal of registration may be obtained, and, if at the expiration of the time prescribed in that behalf those conditions have not been duly complied with the Registrar may remove the trade mark from the register: Provided that the Registrar shall not remove the trade mark from the register if an application is made in the prescribed form and the prescribed fee and surcharge is paid within six months from the expiration of the last registration of the trade mark and shall renew the registration of the trade mark for a period of ten years under sub-section (2).

(4) Where a trade mark has been removed from the register for non-payment of the prescribed fee, the Registrar shall, after six months and within one year from the expiration of the last registration of the trade mark, on receipt of an application in the prescribed form and on payment of the prescribed fee, if satisfied that it is just so to do, restore the trade mark to the register and renew the registration of the trade mark either generally or subject to such conditions or limitations as he thinks fit to impose, for a period of ten years from the expiration of the last registration.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 25 The Trade Marks Act, 1999: 

Radhakisan Naraindas, A  vs Trilokchand And Ors. on 20 August, 1958

Indian Companies Act vs Through Ministry Of Commerce on 23 September, 2013

Union Of India & Ors. vs Malhotra Book Depot on 27 February, 2013

Dhaval Diyora vs Union Of India And Ors on 5 November, 2020

B.L. Betaiah Setty And Ors. vs V.R. Subramanyam Trading As  on 9 September, 1957



व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 25 का विवरण : 

रजिस्ट्रीकरण की अस्तित्वावधि, उसका नवीकरण, हटाया जाना और प्रत्यावर्तन-(1) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् व्यापार चिह्न का रजिस्ट्रीकरण दस वर्ष की अवधि के लिए होगा किन्तु उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसार, समय-समय पर नवीकृत किया जा सकेगा ।

(2) व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी द्वारा विहित प्ररूप में और विहित अवधि के भीतर आवेदन करने पर और विहित फीस के संदाय के अधीन रजिस्ट्रार, यथास्थिति, मूल रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के अंतिम नवीकरण के अवसान की तारीख से (जिस तारीख को इस धारा में अंतिम रजिस्ट्रीकरण का अवसान कहा गया है) दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा ।

(3) व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान की सूचना से पूर्व विहित समय पर, रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को अवसान की तारीख की और फीस के संदाय संबंधी शर्तों की, या अन्यथा जिन पर रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण अभिप्राप्त किया जा सकेगा, विहित रीति में सूचना देगा और, यदि इस निमित्त विहित समय के अवसान पर उन शर्तों का सम्यक्तः अनुपालन नहीं होता है तो रजिस्ट्रार उस व्यापार चिह्न को रजिस्टर से हटा सकेगा:

परन्तु यदि व्यापार चिह्न के अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास के भीतर विहित प्ररूप में कोई आवेदन किया जाता है और विहित फीस तथा अधिभार का संदाय कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रार, रजिस्टर से व्यापार चिह्न को नहीं हटाएगा और उपधारा (2) के अधीन दस वर्ष की अवधि के लिए व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा ।

(4) जहां व्यापार चिह्न विहित फीस न देने के कारण रजिस्टर से हटा दिया गया है वहां अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से छह मास के पश्चात् और एक वर्ष के भीतर विहित प्ररूप में आवेदन प्राप्त करने पर और विहित फीस के संदाय पर, यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्यायसंगत है तो वह व्यापार चिह्न को रजिस्टर में प्रत्यावर्तित करेगा और व्यापार चिह्न के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण या तो साधारणतः ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन, जिन्हें अधिरोपित करना वह ठीक समझे, अंतिम रजिस्ट्रीकरण के अवसान से दस वर्ष की कालावधि के लिए करेगा ।

 


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