Section 10 The Industrial Disputes Act, 1947

 Section 10 The Industrial Disputes Act, 1947: 


Reference of disputes to Boards, Courts or Tribunals.-

(1) 3 Where the appropriate Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time], by order in writing,--

(a) refer the dispute to a Board for promoting a settlement thereof; or

(b) refer any matter appearing to be connected with or relevant to the dispute to a Court for inquiry; or

(c) 1 refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, if it relates to any matter specified in the Second Schedule, to a Labour Court for adjudication; or

(d) refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, whether it relates to any matter specified, in the Second Schedule or the Third Schedule, to a Tribunal for adjudication: Provided that where the dispute relates to any matter specified in the Third Schedule and is not likely to affect more than one hundred workmen, the appropriate Government may, if it so thinks fit, make the reference to a Labour Court under clause (c):] 2 Provided further that] where the dispute relates to a public utility service and a notice under section 22 has been given, the appropriate Government shall, unless it considers that the notice has been frivolously or vexatiously given or that it would be inexpedient so to do, make a reference under this sub- section notwithstanding that any other proceedigns under this Act in respect of the dispute may have commenced: 3 Provided also that where the dispute in relation to which the Central Government is the appropriate Government, it shall be competent for that Government to refer the dispute to a Labour Court or an Industrial Tribunal, as the case may be, constituted by the State Government;]

(1A) 4 Where the Central Government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended and the dispute involves any question of national importance or is of such a nature that industrial establishments situated in more than one State are likely to be interested in, or affected by, such dispute and that the dispute should be adjudicated by a National Tribunal, then, the Central Government may, whether or not it is the appropriate Government in relation to that dispute, at any time, by order in writing, refer the dispute or any matter appearing to be connected with, or relevant to, the dispute, whether it relates to any matter specified in the Second Schedule or the Third Schedule, to a Natoinal Tribunal for adjudication.]

(2) Where the parties to an industrial dispute apply in the prescribed manner, whether jointly or separately, for a reference of the dispute to a Board, Court 4 Labour Court, Tribunal or National

Tribunal], the appropriate Government, if satisfied that the persons applying represent the majority of each party, shall make the reference accordingly.

(2A) 1 An order referring an industrial dispute to a Labour Court, Tribunal or National Tribunal under this section shall specify the period within which such Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall submit its award on such dispute to the appropriate Government: Provided that where such industrial dispute is connected with an individual workman, no such period shall exceed three months: Provided further that where the parties to an industrial dispute apply in the prescribed manner, whether jointly or separately, to the Labour Court, Tribunal or National Tribunal for extension of such period or for any other reason, and the presiding officer of such Labour Court, Tribunal or National Tribunal considers it necessary or expedient to extend such period, he may for reasons to be recorded in writing, extend such period by such further period as he may think fit: Provided also that in computing any period specified in this sub- section, the period, if any, for which the proceedings before the Labour Court, Tribunal or National Tribunal had been stayed by any injunction or order of a Civil Court shall be excluded: Provided also that no proceedings before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall lapse merely on the ground that any period specified under this sub- section had expired without such proceedings being completed.]

(3) Where an industrial dispute has been referred to a Board, 2 Labour Court, Tribunal or National Tribunal] under this section, the appropriate Government may by order prohibit the continuance of any strike or lock- out in connection with such dispute which may be in existence on the date of the reference.

(4) 3 Where in an order referring an industrial dispute to 4 a Labour Court, Tribunal or National Tribunal] under this section or in a subsequent order, the appropriate Government has specified the points of dispute for adjudication, 5 the Labour Court or the Tribunal or the National Tribunal, as the case may be] shall confine its adjudication to those points and matters incidental thereto.

(5) Where a dispute concerning any establishment or establishments has been, or is to be, referred to a 6 Labour Court, Tribunal or National Tribunal] under this section and the appropriate Government is of opinion, whether on an application made to it in this behalf or otherwise, that the dispute is of such a nature that any other establishment, group or class of establishments of a similar nature is likely to be interested in, or affected by, such dispute, the appropriate Government may, at the time of making the reference or at any time thereafter but before the submission of the award, include in that reference such establishment, group or class of establishments, whether or not at the time of such inclusion any dispute exists or is apprehended in that establishment, group or class of establishments.]

(6) 7 Where any reference has been made under sub- section (1A) to a National Tribunal, then notwithstanding anything contained in this Act, no Labour Court or Tribunal shall have jurisdiction to adjudicate upon any matter which is under adjudication before the National Tribunal, and accordingly,--

(a) if the matter under adjudication before the National Tribunal is pending in a proceeding before a Labour Court or Tribunal, the proceeding before the Labour Court or the Tribunal, as the case may be, in so far as it relates tosuch matter, shall be deemed to have been quashed on such reference to the National Tribunal; and

(b) it shall not be lawful for the appropriate Government to refer the matter under adjudication before the National Tribunal to any Labour Court or Tribunal for adjudication during the pendency of the proceeding in relation to such matter before the National Tribunal. 1 Explanation.-- In this sub- section," Labour Court" or" Tribunal" includes any Court or Tribunal or other authority constituted under any law relating to investigation and settlement of industrial disputes in force in any State.]

(7) Where any industrial dispute, in relation to which the Central Government is not the appropriate Government, is referred to a National Tribunal, then notwithstanding anything contained in this Act, any reference in section 15, section 17, section 19, section 33A, section 33B and section 36A to the appropriate Government in relation to such dispute shall be construed as a reference to the Central Government but, save as aforesaid and as otherwise expressly provided in this Act, any reference in any other provision of this Act to the appropriate Government in relation to that dispute shall mean a reference to the State Government.]

(8) 2 No proceedings pending before a Labour Court, Tribunal or National Tribunal in relation to an industrial dispute shall lapse merely by reason of the death of any of the parties to the dispute being a workman, and such Labour Court, Tribunal or National Tribunal shall complete such proceedings and submit its award to the appropriate Government.]



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 10 The Industrial Disputes Act, 1947: 

Statesman (Private) Ltd vs H. R. Deb & Ors on 2 April, 1968

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India And Others(And on 8 January, 1958

Express Newspapers (Private) vs The Union Of India (Uoi) And Ors. on 19 March, 1958

The Management Of Express vs B. Somayajulu And Others on 18 April, 1963

Gujarat Electricity vs Hind Mazdoor Sabha & Ors on 9 May, 1995

The State Of Maharashtra vs Labour Law Practitioners'  on 11 February, 1998

Siemens Ltd.& Anr vs Siemens Employees Union & Anr on 12 October, 2011

Assam Match Company Limited vs Bijoy Lal Sen & Others on 27 April, 1973

M/S Maruti Udyog Ltd vs Ram Lal & Ors on 25 January, 2005

S.D.Joshi & Ors vs High Court Of Judicature At Bombay on 11 November, 2010



औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 का विवरण - 

विवादों का बोर्डों, न्यायालयों या अधिकरणों को निर्देश-(1) 2[जहां कि समुचित सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है वहां वह] लिखित आदेश द्वारा 1[किसी भी समय]-

 (क) उस विवाद का समझौता कराने के लिए उसे बोर्ड को निर्देशित कर सकेगी, अथवा

 (ख) विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को जांच के लिए न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा


2010 के अधिनियम सं० 24 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।

1952 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा यदि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या होने की आशंका है, तो समुचित सरकार के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1[(ग) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, यदि वह किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में हो जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगी, अथवा


(घ) विवाद को, या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले किसी मामले को, चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्देशित कर सकेगीः


परन्तु जहां कि विवाद तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में हो और उससे एक सौ से अधिक कर्मकारों पर प्रभार पड़ना सम्भाव्य न हो वहां यदि समुचित सरकार ठीक समझे तो वह खण्ड (ग) के अधीन श्रम न्यायालय को निर्देश कर सकेगीः]


 2[परन्तु यह और कि] जहां कि विवाद किसी लोक उपयोगी सेवा के सम्बन्ध में हो और धारा 22 के अधीन सूचना दे दी गई हो, वहां जब तक कि समुचित सरकार का यह विचार न हो कि सूचना तुच्छतया या तंग करने के लिए दी गई है, या ऐसा करना समीचीन न होगा, वह, इस बात के होते हुए भी कि विवाद की बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई अन्य कार्यवाहियां प्रारम्भ हो चुकी हों, इस उपधारा के अधीन निदेश करेगीः


 3[परन्तु यह और कि जहां विवाद ऐसा है जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां वह सरकार, विवाद को राज्य सरकार द्वारा गठित, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण को, निर्देशित करने के लिए सक्षम होगी ।]


 4[(1क) जहां कि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसके होने की आशंका है और विवाद में राष्ट्रीय महत्व का कोई प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, या विवाद इस प्रकृति का है कि एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापन का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, और यह कि विवाद राष्ट्रीय अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णीत होना चाहिए, वहां केन्द्रीय सरकार, चाहे वह उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार हो या न हो, विवाद को या विवाद से संसक्त या सुसंगत प्रतीत होने वाले मामले को चाहे वह द्वितीय अनुसूची में चाहे तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में हो, न्यायनिर्णयन के लिए, लिखित आदेश द्वारा, किसी भी समय राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित कर सकेगी ।]


(2) जहां कि औद्योगिक विवाद के पक्षकार विवाद का निर्देश बोर्ड, न्यायालय, 5[श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को किए जाने के लिए विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः चाहे पृथक्त;, आवेदन करते हैं, वहां यदि समुचित सरकार का समाधान हो जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति हर एक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वह तद्नुसार निर्देश करेगी ।


4[(2क) इस धारा के अधीन श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को किसी औद्योगिक विवाद को निर्देशित करने वाले आदेश में वह कालावधि विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसके भीतर, ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण उस विवाद के सम्बन्ध में अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को, प्रस्तुत करेगाः

परन्तु जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार से संबंधित है, वहां ऐसी कालावधि तीन मास से अधिक नहीं होगीः


परन्तु यह और कि जहां किसी औद्योगिक विवाद के पक्षकार विहित रीति से, चाहे संयुक्ततः या पृथक्तः ऐसी कालावधि के विस्तार के लिए या किसी अन्य कारण से, श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण को आवेदन करते हैं, और यदि ऐसे श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का पीठासीन अधिकारी ऐसी कालावधि का विस्तार करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि का विस्तार ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए कर सकेगा, जो वह ठीक समझेः


1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) खण्ड (ग) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) परन्तु के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1982 के अधिनियम सं० 46 की धारा 8 द्वारा (21-8-1984 से) अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) अथवा अधिकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट किसी कालावधि की, यदि कोई हो, संगणना करने में वह कालावधि जिसके लिए श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों को किसी सिविल न्यायालय के किसी व्यादेश या आदेश द्वारा रोक दिया गया था, अपवर्जित की जाएगीः

परन्तु यह और भी कि श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि इस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि ऐसी कार्यवाहियों के पूरा होने के पूर्व, समाप्त हो गई थी ।]


(3) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद बोर्ड 1[श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संसंग में की गई किसी ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी को, जो निर्देश की तारीख को विद्यमान हों, चालू रखना आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेगी ।


2[(4) जहां कि किसी औद्योगिक विवाद को 3[श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को इस धारा के अधीन निर्देशित करने वाले किसी आदेश में या किसी पश्चात्वर्ती आदेश में समुचित सरकार ने न्यायनिर्णयन के लिए विवाद के प्रश्न विनिर्दिष्ट कर दिए हैं वहां, यथास्थिति, 3[श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] अपने न्यायनिर्णय को उन प्रश्नों और उनसे आनुषंगिक विषयों तक ही सिमित रखेगा ।


(5) जहां कि किसी स्थापन या किन्हीं स्थापनों से सम्पृक्त कोई विवाद 3[श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण] को इस धारा के अधीन निर्देशित किया गया है या किए जाने को है और समुचित सरकार की राय, या तो उसे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा, यह हो कि विवाद इस प्रकृति का है कि उसी प्रकार के किसी अन्य स्थापन स्थापनों के समूह या वर्ग का ऐसे विवाद में हितबद्ध होना या उससे प्रभावित होना सम्भाव्य है, वहां समुचित सरकार निर्देश करते समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किन्तु अधिनिर्णय निवेदित किए जाने से पूर्व, उस निर्देश में ऐसे स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग को सम्मिलित कर सकेगी, चाहे ऐसे सम्मिलित किए जाने के समय उस स्थापन, स्थापनों के समूह या वर्ग में कोई विवाद विद्यमान हो या न हो या उसके होने की आशंका हो या न हो ।]


 4[(6) जहां कि कोई निर्देश उपधारा (1क) के अधीन राष्ट्रीय अधिकरण को किया गया है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी श्रम न्यायालय या अधिकरण को किसी ऐसे मामले पर, जो राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन हो, न्यायनिर्णयन की अधिकारिता नहीं होगी, और तद्नुसार,-


(क) यदि राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की किसी कार्यवाही में लम्बित है तो, यथास्थिति, श्रम न्यायालय या अधिकरण के समक्ष की कार्यवाही, जहां तक कि वह ऐसे मामले से संबद्ध है, राष्ट्रीय अधिकरण को ऐसे निर्देश पर अभिखण्डित हो गई समझी जाएगी; तथा


(ख) समुचित सरकार के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष न्यायनिर्णयन के अधीन का कोई मामला, ऐसे मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही के राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लम्बित रहने के दौरान, न्यायनिर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय या अधिकरण को निर्देशित करे ।


1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) अथवा अधिकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1952 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) अधिकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

1956 के अधिनियम सं० 36 की धारा 7 द्वारा (10-3-1957 से) अंतःस्थापित ।


1[स्पष्टीकरण-इस उपधारा में श्रम न्यायालय" या अधिकरण" के अन्तर्गत कोई ऐसा न्यायालय या अधिकरण या अन्य प्राधिकारी आता है जो औद्योगिक विवादों के अन्वेषण और परिनिर्धारण के सम्बन्ध में किसी भी राज्य में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित हो ।]


(7) जहां कि कोई औद्योगिक विवाद, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार नहीं है, राष्ट्रीय अधिकरण को निर्देशित किया जाता है वहां, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवाद के सम्बन्ध में धारा 15, धारा 17, धारा


19, धारा 33क, धारा 33ख और धारा 36क में समुचित सरकार के प्रति किसी निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार के प्रति निर्देश है किंतु यथापूर्वोक्त के और इस अधिनियम में जैसा अन्यथा अभिव्यक्ततः उपबन्धित है उसके सिवाय, उस विवाद के सम्बन्ध में समुचित सरकार के प्रति इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी निर्देश से राज्य सरकार के प्रति निर्देश अभिप्रेत होगा ।]


 2[(8) किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण के समक्ष लंबित कार्यवाहियां केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं हो जाएंगी कि विवाद के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की, जो कर्मकार है, मृत्यु हो गई है और ऐसा श्रम न्यायालय, अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण ऐसी कार्यवाहियों को पूरा करेगा और अपना अधिनिर्णय समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा ।]


 


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