Section 38 The Factories Act, 1948

 Section 38 The Factories Act, 1948 : 

Precautions in case of fire.—

(1) In every factory, all practicable measures shall be taken to prevent outbreak of fire and its spread, both internally and externally, and to provide and maintain—

(a) safe means of escape for all persons in the event of a fire, and

(b) the necessary equipment and facilities for extinguishing fire.

(2) Effective measures shall be taken to ensure that in every factory all the workers are familiar with the means of escape in case of fire and have been adequately trained in the routine to be followed in such cases.

(3) The State Government may make rules, in respect of any factory or class or description of factories, requiring the measures to be adopted to give effect to the provisions of sub-sections (1) and (2).

(4) Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-section (1) or sub-section (2), if the Chief Inspector, having regard to the nature of the work carried on in any factory, the construction of such factory, special risk to life or safety, or any other circumstances, is of the opinion that the measures provided in the factory, whether as prescribed or not, for the purposes of clause (a) of sub-section (1) or sub-section (2) are inadequate, he may, by order in writing, require that such additional measures as he may consider reasonable and necessary, be provided in the factory before such date as is specified in the order.]



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 38 The Factories Act, 1948: 

J.J.Irani & Anr vs State Of Jharkhand on 8 August, 2014

Subir Bose vs Inspector Of Factories on 24 September, 2019

Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd vs Chief Commissioner, Delhi & Ors on 11 September, 1969



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 38 का विवरण - 

आग लगने की दशा में पूर्वावधानियां-(1) प्रत्येक कारखाने में, भीतर और बाहर दोनों जगह, आग के लगने और उसके फैलने से रोकने के लिए सभी साध्य उपाय किए जाएंगे और- 

(क) आग लगने की दशा में सभी व्यक्तियों के लिए बच निकलने के सुरक्षित साधन, और 

(ख) आग को बुझाने के लिए आवश्यक उपस्कर और सुविधाओं,की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा । 

(2) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएंगे कि प्रत्येक कारखाने में सभी कर्मकार आग लगने की दशा में बच निकलने के साधनों से परिचित हों और ऐसी दशाओं में अपनाई जाने वाली चर्या से पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों । 

(3) राज्य सरकार किसी कारखाने या किसी वर्ग या वर्णन के कारखानों की बाबत, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों की अपेक्षा करने के लिए नियम बना सकेगी । 

(4) उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि मुख्य निरीक्षक की किसी कारखाने में किए जा रहे कार्य की प्रकृति, उस कारखाने की संरचना, जीवन या सुरक्षा के प्रति विशेष जोखिम, या किन्हीं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि कारखाने में उपबंधित उपाय, चाहे वे विहित रूप में हैं या नहीं, उपधारा (1) के खण्ड (क) या उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त हैं, तो वह लिखित रूप में आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे अतिरिक्त उपाय, जिन्हें वह युक्तियुक्त और आवश्यक समझे, कारखाने में ऐसी तारीख के पूर्व, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उपबंधित किए जाएं



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