Section 22 The Factories Act, 1948

 Section 22 The Factories Act, 1948 : 


Work on or near machinery in motion.—

(1) 1[Where in any factory it becomes necessary to examine any part of machinery referred to in section 21, while the machinery is in motion, or, as a result of such examination, to carry out—

(a) in case referred to in clause (i) of the proviso to sub-section (1) of section 21, lubrication or other adjusting operation; or

(b) in a case referred to in clause (ii) of the proviso aforesaid, any mounting or shipping of belts or lubrication or other adjusting operation, while the machinery is in motion, such examination or operation shall be made or carried out only by a specially trained adult male worker wearing tight fitting clothing (which shall be supplied by the occupier) whose name has been recorded in the register prescribed in this behalf and who has been furnished with a certificate of this appointment, and while he is so engaged,—

(a) such worker shall not handle a belt at a moving pulley unless—

(i) the belt is not more than fifteen centimetres in width;

(ii) the pulley is normally for the purpose of drive and not merely a fly-wheel or balance wheel (in which case a belt is not permissible);

(iii) the belt joint is either laced or flush with the belt;

(iv) the belt, including the joint and the pulley rim, are in good repair;

(v) there is reasonable clearance between the pulley and any fixed plant or structure;

(vi) secure foothold and, where necessary, secure handhold, are provided for the operator; and

(vii) any ladder in use for carrying out any examination or operation aforesaid is securely fixed or lashed or is firmly held by a second person;]

(b) without prejudice to any other provision of this Act relating to the fencing of machinery, every set screw, bolt and key on any revolving shaft, spindle, wheel or pinion, and all spur, worm and other toothed or friction gearing in motion with which such worker would otherwise be liable to come into contact, shall be securely fenced to prevent such contact. 2[(2) No woman or young person shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of a prime mover or of any transmission machinery while the prime mover or transmission machinery is in motion, or to clean, lubricate or adjust any part of any machine if the cleaning, lubrication or adjustment thereof would expose the woman or young person to risk of injury from any moving part either of that machine or of any adjacent machinery.]

(3) The State Government may, by notification in the Official Gazette, prohibit, in any specified factory or class or description of factories, the cleaning, lubricating or adjusting by any person of specified parts of machinery when those parts are in motion.


Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 22 The Factories Act, 1948: 

Mangalore Ganesh Beedi Works Etc. vs Union Of India Etc on 31 January, 1974

Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd vs Chief Commissioner, Delhi & Ors on 11 September, 1969

Lal Mohammad And Ors vs Indian Railway Construction Co. on 4 December, 1998



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 22 का विवरण - 

. मशीनरी के गति में होने पर उस पर या उसके निकट काम-(1)  [जहां किसी कारखाने में धारा 21 में निर्दिष्ट मशीनरी के किसी भाग का, उस मशीनरी के गति में होते हुए परीक्षा करना आवश्यक हो जाता है या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप, यह आवश्यक हो जाता है कि मशीनरी के गति में होने के समय- 

(क) धारा 21 की उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (1) में स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए; या 

(ख) पूर्वोक्त परन्तु क के खण्ड (त्त्) में निर्दिष्ट दशा में पट्टों को चढ़ाया जाए या उनको अंतरित किया जाए या स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित की जाए,

वहां ऐसी परीक्षा या संक्रिया चुस्त कपड़े पहने (जो अधिष्ठाता द्वारा दिए जाएंगे) विशेष रूप से प्रशिक्षित उस वयस्थ पुरुष कर्मकार द्वारा ही की जाएगी जिसका नाम इस निमित्त विहित रजिस्टर में अभिलिखित है और जिसे उसकी नियुक्ति का प्रमाणपत्र दे दिया गया है और जब वह ऐसे काम में लगा हुआ हो- 

(क) ऐसा कर्मकार गतिमान घिरनी पर पट्टे से सम्बन्धित कोई काम तभी करेगा जब- 

(i) पट्टा चौड़ाई में 15 सें० मी० से अधिक न हो;

(ii) घिरनी सामान्यतः चलाने के प्रयोजन के लिए हो, न कि केवल फ्लाई व्हील या संतुलित व्ही (जिसमें पट्टे की इजाजत नहीं है) हो;

(iii) पट्टे का जोड़ पट्टे से मिला हुआ या सपाट लगाया हुआ हो; 

(iv) पट्टा जिसके अन्तर्गत जोड़ और घिरनी रिम भी है, अच्छी मरम्मत की दशा में हो; 

(v) घिरनी और किसी लगे हुए संयंत्र या किसी संरचना के बीच उचित दूरी हो;  

(vi) सुरक्षित पायदान और जहां आवश्यक हो वहां सुरक्षित हत्थे चालक के लिए दिए गए हों; और 

(vii) पूर्वोक्त परीक्षा या संक्रिया क्रियान्वित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कोई सीढ़ी सुरक्षित रूप से लगाई गई हो या बांधी गई हो या दूसरे व्यक्ति द्वारा मजबूती से पकड़ी गई हो;]

(ख) मशीनरी पर बाड लाने से सम्बद्ध इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिक्रामी शेफ्ट पर के प्रत्येक जड़े हुए पेच, काबला और कीली पर, प्रत्येक तर्कु, चक्र या पिनियन पर और सभी स्पर, वर्म तथा गति में के अन्य दतुंर या घर्षण गियरों पर, जिससे ऐसे कर्मकार के अन्यथा सम्पर्क में आने की संभाव्यता हो ऐसे सम्पर्क का निवारण करने के प्रयोजन के लिए सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी । 

 [(2) किसी स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को किसी मूलगति उत्पादक के या संचारण मशीनरी के किसी भाग की, जब मूलगति उत्पादक या संचारण मशीनरी गति में हो, सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अथवा यदि किसी मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन उस स्त्री या अल्पवय व्यक्ति को उस मशीन के या किसी पार्श्वस्थ मशीनरी के किसी गतिमान भाग से क्षति की आशंका में डाल देगा तो उस मशीन के किसी भाग की सफाई, स्नेहन या समायोजन करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।] 

(3) राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी विनिर्दिष्ट कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने में मशीनरी के विनिर्दिष्ट भागों की, जब वे गति में हों, किसी व्यक्ति द्वारा सफाई, स्नेहन या समायोजन प्रतिषिद्ध कर सकेगी । 



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