Section 11 The Factories Act, 1948
Section 11 The Factories Act, 1948 :
Cleanliness.—
(1) Every factory shall be kept clean and free from effluvia arising from any drain, privy or other nuisance, and in particular—
(a) accumulation of dirt and refuse shall be removed daily by sweeping or by any other effective method from the floors and benches of workrooms and from staircases and passages, and disposed of in a suitable manner;
(b) the floor of every workroom shall be cleaned at least once in every week by washing, using disinfectant, where necessary, or by some other effective method;
(c) where a floor is liable to become wet in the course of any manufacturing process to such extent as is capable of being drained, effective means of drainage shall be provided and maintained;
(d) all inside walls and partitions, all ceilings or tops of rooms and all walls, sides and tops of passages and staircases shall—
(i) where they are 1[painted otherwise than with washable water-paint] or varnished, be re-painted or re-varnished at least once in every period of five years; 2[(ia) where they are painted with washable water-paint, be re-painted with at least one coat of such paint at least once in every period of three years and washed at least once in every period of six months;]
(ii) where they are painted or varnished or where they have smooth impervious surfaces be cleaned at least once in every period of fourteen months by such method as may be prescribed;
(iii) in any other case, be kept white washed or colourwashed, and the white-washing or colourwashing shall be carried out at least once in every period of fourteen months; 2[(dd) all doors and window frames and other wooden or metallic framework and shutters shall be kept painted or varnished and the painting or varnishing shall be carried out at least once in every period of five years;]
(e) the dates on which the processes required by clause (d) are carried out shall be entered in the prescribed register.
(2) If, in view of the nature of the operations carried on 3[in a factory or class or description of factories or any part of a factory or class or description of factories], it is not possible for the occupier to comply with all or any of the provisions of sub-section (1), the State Government may by order exempt such factory or class or description of factories 2[or part] from any of the provisions of that sub-section and specify alternative methods for keeping the factory in a clean state.
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 11 The Factories Act, 1948:
Tamil Nadu Housing Board vs C.C.E on 28 September, 1994
The State Of Uttar Pradesh vs M. P. Singh And Others on 15 December, 1959
A.P. Paper Mills Ltd. Etc. Etc vs Government Of A.P. And Anr on 28 September, 2000
A.P. Paper Mills Ltd. Etc. Etc vs Government Of A.P. And Anr on 28 September, 2000
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 11 का विवरण -
सफाई-(1) हर कारखाना साफ और किसी नाली, शौचालय या किसी अन्य न्यूसेंस से पैदा होने वाली दुर्गंध से मुक्त रखा जाएगा और विशिष्टतया-
(क) काम करने के कमरों के फर्शों और बैचों से तथा सीढ़ियों और रास्तों से कूड़े और कचरे के ढेर को प्रतिदिन झाडू लगाकर या किसी अन्य कारगर तरीके से हटाया जाएगा और उपयुक्त रीति से व्ययनित किया जाएगा;
(ख) काम करने के प्रत्येक कमरे के फर्श को धोकर, जहां आवश्यक हो विसंक्रामक का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य कारगर तरीके से प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार सफाई की जाएगी;
(ग) जहां किसी फर्श के किसी विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान इतना गीला हो जाने की सम्भाव्यता है कि उसमें से जल निकाला जा सकता है वहां जल-निकास के प्रभावपूर्ण साधनों की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें बनाए रखा जाएगा;
(घ) कमरों की सब भीतरी दीवारें और विभाजक, सब छतें या ऊपरी हिस्से तथा रास्तों या सीढ़ियों की सब दीवारें पार्श्व और ऊपरी हिस्से-
(i) जहां उनमें रंग या रोगन किया हुआ है वहां पांच वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार उनमें पुनः [धुलने योग्य जल-रंग से भिन्न रंग] या पुनः रोगन किया जाएगा;
[(iक) जहां उनमें धुलने योग्य जल-रंग से रंग किया हुआ है वहां तीन वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार उनमें ऐसे रंग से पुनः रंग किया जाएगा और छह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार सफाई की जाएगी;]
(ii) जहां उनमें रंग या रोगन किया हुआ है या जहां उनकी चिकनी अप्रवेश्य सतहें है वहां चौदह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार, ऐसी रीति से जैसी विहित की जाए, उनकी सफाई की जाएगी;
(iii) किसी अन्य दशा में, उनमें सफेदी या रंग किया जाएगा और वह सफेदी और रंग चौदह मास की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार किया जाएगा;
3[(घघ) सभी दरवाजों, खिड़की या चौखटों और लकड़ी या धातु के अन्य ढांचों और शटर पर रंग या रोगन किया रहेगा और रंग या रोगन पांच वर्ष की प्रत्येक कालावधि में कम से कम एक बार किया जाएगा;]
(ङ) वे तारीखें जिनको खण्ड (घ) में अपेक्षित प्रक्रियाएं की जाएंगी विहित रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी ।
(2) यदि किसी [कारखाने या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों या किसी कारखाने के या किसी वर्ग या प्रकार के कारखानों के किसी भाग में] की जाने वाली संक्रियाओं को देखते हुए अधिष्ठाता के लिए उपधारा (1) के सब या किसी उपबंध या अनुपालन करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे कारखाने या ऐसे वर्ग या प्रकार के कारखानों 3[या भाग] को उस उपधारा के किसी उपबन्ध से छूट दे सकेगी और कारखाने को साफ अवस्था में रखने के लिए अन्य तरीके विनिर्दिष्ट कर सकेगी।
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