Section 21 The Factories Act, 1948

 

Section 21 The Factories Act, 1948 : 

Fencing of machinery.—

(1) In every factory the following, namely:—

(i) every moving part of a prime mover and every flywheel connected to a prime mover, whether the prime mover or flywheel is in the engine house or not;

(ii) the headrace and tailrace of every water-wheel and water turbine;

(iii) any part of a stock-bar which projects beyond the head stock of a lathe; and

(iv) unless they are in such position or of such construction as to be safe to every person employed in the factory as they would be if they were securely fenced, the following, namely:—

(a) every part of an electric generator, a motor or rotary converter;

(b) every part of transmission machinery; and

(c) every dangerous part of any other machinery; shall be securely fenced by safeguards of substantial construction which 1[shall be constantly maintained and kept in position] while the parts of machinery they are fencing are in motion or in use: 2[Provided that for the purpose of determining whether any part of machinery is in such position or is of such construction as to be safe as aforesaid, account shall not be taken of any occasion when—

(i) it is necessary to make an examination of any part of the machinery aforesaid while it is in motion or, as a result of such examination, to carry out lubrication or other adjusting operation while the machinery is in motion, being an examination or operation which it is necessary to be carried out while that part of the machinery is in motion, or

(ii) in the case of any part of a transmission machinery used in such process as may be prescribed (being a process of a continuous nature the carrying on of which shall be, or is likely to be, substantially interfered with by the stoppage of that part of the machinery), it is necessary to make an examination of such part of the machinery while it is in motion or, as a result of such examination, to carry out any mounting or shipping of belts or lubrication or other adjusting operation while the machinery is in motion, and such examination or operation is made or carried out in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22.]

(2) The State Government may by rules prescribe such further precautions as it may consider necessary in respect of any particular machinery or part thereof, or exempt, subject to such condition as may be prescribed, for securing the safety of the workers, any particular machinery or part thereof from the provisions of this section.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 21 The Factories Act, 1948: 

P. D. Jambekar vs State Of Gujarat on 25 October, 1972

State Of Gujarat vs Jethalal Chelabhai Patel on 6 December, 1963

Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd vs Chief Commissioner, Delhi & Ors on 11 September, 1969

A.P. Paper Mills Ltd. Etc. Etc vs Government Of A.P. And Anr on 28 September, 2000

A.P. Paper Mills Ltd. Etc. Etc vs Government Of A.P. And Anr on 28 September, 2000


कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 21 का विवरण - 

मशीनरी पर बाड़ लगाना-(1) हर कारखाने में निम्नलिखित पर, अर्थात् :-

(i) मूलगति उत्पादक के प्रत्येक गतिमान भाग और मूलगति उत्पादक के संसक्त प्रत्येक गति-पालक-चक्र पर चाहे मूलगति उत्पादक या गति-पालक-चक्र इंजनघर में हो या न हो;

(ii) प्रत्येक जल चक्र और जल टर्बाइन की आवाही कुल्या और अंत कुल्या पर;         

(iii) धारक छड़ के किसी भाग पर जो खराद में के अग्रधारक से आगे निकल जाता; और 

(iv) निम्नलिखित पर उस दशा में के सिवाय जिसमें ऐसी स्थिति में या इस प्रकार के बने हैं कि कारखाने में नियोजित हर व्यक्ति के लिए उसी प्रकार से निरापद हैं जैसे वे उन पर सुरक्षित रूप से बाड़ लगाए जाने पर होते, अर्थात् :-

(क) किसी विद्युतजनित्र, मोटर या घर्णी परिवर्तित्र के प्रत्येक भाग, 

(ख) संचारण मशीनरी के प्रत्येक भाग, और 

(ग) किसी अन्य मशीनरी के प्रत्येक संकटपूर्ण भाग,दृढ़ सुरक्षणों द्वारा सुरक्षित रूप से बाड़ लगाई जाएगी जो मशीनरी के बाड़ लगाए गए भाग के गति या प्रयोग में होने के समय  [निरन्तर अनुरक्षित रखे जाएंगे और अपनी जगह स्थिर रहेंगे] :

परन्तु यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि मशीनरी का कोई भाग ऐसी स्थिति में है या इस प्रकार का बना है कि वह पूर्वोक्त रूप में निरापद है ऐसे किसी अवसर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जब-

(i) पूर्वोक्त मशीनरी के गति में होते हुए उसके किसी भाग की परीक्षा करना या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप मशीनरी के गति में होते हुए स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया क्रियान्वित करना आवश्यक है और वह परीक्षा या संक्रिया ऐसी है जिसका मशीनरी के उस भाग के गति में होते हुए क्रियान्वित करना आवश्यक है, या 

(ii) ऐसी प्रक्रिया में, जो विहित की जाए (यह ऐसी निरन्तर प्रकृति की प्रक्रिया हो जिसके चलाए जाने में मशीनरी के उस भाग के बन्द किए जाने से पर्याप्त रूप से बाधा पहुंचेगी या बाधा पहुंच सकती है) प्रयुक्त संचारण मशीनरी के किसी भाग की दशा में ऐसी मशीनरी के गति में होने के समय मशीनरी के ऐसे भाग की परीक्षा करना या ऐसी परीक्षा के फलस्वरूप मशीनरी के गति में होने के समय पट्टों का चढ़ाया जाना या उनका अन्तरित किया जाना या स्नेहन या अन्य समायोजन संक्रिया आवश्यक है,और ऐसी परीक्षा या संक्रिया धारा 22 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार की जाती है या क्रियान्वित की जाती है ।

(2) राज्य सरकार ऐसी अतिरिक्त पूर्वावधानियां जैसी वह किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग के बारे में आवश्यक समझे, नियमों द्वारा विहित कर सकेगी या कर्मकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, किसी विशिष्ट मशीनरी या उसके भाग को इस धारा के उपबन्धों से छूट दे सकेगी । 



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