Section 15 The Factories Act, 1948

 Section 15 The Factories Act, 1948 : 

Artificial humidification.—

(1) In respect of all factories in which the humidity of the air is artificially increased, the State Government may make rules,—

(a) prescribing standards of humidification;

(b) regulating the methods used for artificially increasing the humidity of the air;

(c) directing prescribed tests for determining the humidity of the air to be correctly carried out and recorded;

(d) prescribing methods to be adopted for securing adequate ventilation and cooling of the air in the workrooms.

(2) In any factory in which the humidity of the air is artificially increased, the water used for the purpose shall be taken from a public supply, or other source of drinking water, or shall be effectively purified before it is so used.

(3) If it appears to an Inspector that the water used in a factory for increasing humidity which is required to be effectively purified under sub-section (2) is not effectively purified he may serve on the manager of the factory an order in writing, specifying the measures which in his opinion should be adopted, and requiring them to be carried out before specified date.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 15 The Factories Act, 1948: 

Works Manager, Central Railway ... vs Vishwanath And Ors on 9 October, 1969

Sitaram Ramcharan Etc. vs M.N. Nagarshana And Ors. on 25 September, 1959

Gammon India Ltd. Etc. Etc vs Union Of India & Ors. Etc on 20 March, 1974

P.C. Aggarwala vs Payment Of Wages Inspector, M.P. on 26 September, 2005

Uttaranchal Forest Development vs Jabar Singh And Ors on 12 December, 2006



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 15 का विवरण - 

कृत्रिम नमीकरण-(1) उन सब कारखानों के सम्बन्ध में जिनमें वायु की नमी कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, राज्य सरकार- 

(क) नमीकरण का मान विहित करने वाले; 

(ख) वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के तरीकों को विनियमित करने वाले; 

(ग) वायु की नमी अवधारित करने के लिए विहित परीक्षणों का ठीक तौर से किया जाना और अभिलिखित किया जाना निर्दिष्ट करने वाले; 

(घ) काम करने के कमरों में पर्याप्त संवातन सुनिश्चित करने और वायु को ठंडा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके विहित करने वाले,नियम बना सकेगी । 

(2) ऐसे किसी कारखाने में जिसमें वायु की नमी को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जल सार्वजनिक प्रदाय से लिया जाएगा अथवा पीने के जल के अन्य स्रोत से लिया जाएगा अथवा ऐसे प्रयुक्त किए जाने से पहले शोधित किया जाएगा । 

(3) यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि नमी को बढ़ाने के लिए किसी कारखाने में प्रयुक्त जल जिसका उपधारा (2) के अधीन प्रभावपूर्ण रूप से शोधित किया जाना अपेक्षित है, प्रभावपूर्ण रूप से शोधित नहीं किया गया है, तो वह कारखाने के प्रबन्धक पर एक लिखित आदेश की तामील कर सकेगा जिसमें वे उपाय विनिर्दिष्ट होंगे जो उसकी राय में अपनाए जाने चाहिएं और यह अपेक्षा होगी कि वे विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किए जाएं ।       



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