Section 2 The Factories Act, 1948

 

Section 2 The Factories Act, 1948 : 

Interpretation.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) “adult” means a person who has completed his eighteenth year of age;

(b) “adolescent” means a person who has completed his fifteenth year of age but has not completed his eighteenth year;

[(bb) “calendar year” means the period of twelve months beginning with the first day of January in any year;]

(c) “child” means a person who has not completed his fifteenth year of age;

1 [(ca) “competent person”, in relation to any provision of this Act, means a person or an institution recognised as such by the Chief Inspector for the purposes of carrying out tests, examinations and inspections required to be done in a factory under the provisions of this Act having regard to

(i) the qualifications and experience of the person and facilities available at his disposal; or

(ii) the qualifications and experience of the persons employed in such institution and facilities available therein, with regard to the conduct of such tests, examinations and inspections, and more than one person or institution can be recognised as a competent person in relation to a factory;

(cb) “hazardous process” means any process or activity in relation to an industry specified in the First Schedule where, unless special care is taken, raw materials used therein or the intermediate or finished products, bye-products, wastes or effluents thereof would—

(i) cause material impairment to the health of the persons engaged in or connected therewith, or

(ii) result in the pollution of the general environment: Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, amend the First Schedule by way of addition, omission or variation of any industry specified in the said Schedule;]

(d) “young person” means a person who is either a child or an adolescent;

(e) “day” means a period of twenty-four hours beginning at midnight;

(f) “week” means a period of seven days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Chief Inspector of Factories;

(g) “power” means electrical energy or any other form of energy which is mechanically transmitted and is not generated by human or animal agency;

(h) “prime mover” means any engine, motor or other appliance which generates or otherwise provides power;

(i) “transmission machinery” means any shaft, wheel, drum, pulley, system of pulleys, coupling, clutch, driving belt or other appliance or device by which the motion of a prime mover is transmitted to or received by any machinery or appliance;

(j) “machinery” includes prime movers, transmission machinery and all other appliances whereby power is generated, transformed, transmitted or applied;

(k) “manufacturing process” means any process for—

(i) making, altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing, or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal,

2 [(ii) pumping oil, water, sewage or any other substance; or]

(iii) generating, transforming or transmitting power; or

3 [(iv) composing types for printing, printing by letter press, lithography, photogravure or other similar process or book binding;] 4 [or]

(v) constructing, reconstructing, repairing, refitting, finishing or breaking up ships or vessels; 4 [or] 4 [(vi) preserving or storing any article in cold storage;

(l) “worker” means a person 5 [employed, directly or by or through any agency (including a contractor) with or without the knowledge of the principal employer, whether for remuneration or not], in any manufacturing process, or in cleaning any part of the machinery or premises used for a manufacturing process, or in any other kind of work incidental to, or connected with, the manufacturing process, or the subject of the manufacturing process 4 [but does not include any member of the armed forces of the Union];

(m) “factory” means any premises including the precincts thereof—

(i) whereon ten or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power, or is ordinarily so carried on, or

(ii) whereon twenty or more workers are working, or were working on any day of the preceding twelve months, and in any part of which a manufacturing process is being carried on without the aid of power, or is ordinarily so carried on,— but does not include a mine subject to the operation of 6 [the Mines Act, 1952 (35 of 1952)], or 7 [a mobile unit belonging to the armed forces of the Union, railway running shed or a hotel, restaurant or eating place]. 4 [Explanation 8 [I].—For computing the number of workers for the purposes of this clause all the workers in 9 [different groups and relays] in a day shall be taken into account;] 10 [Explanation II.—For the purposes of this clause, the mere fact that an Electronic Data Processing Unit or a Computer Unit is installed in any premises or part thereof, shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on in such premises or part thereof;]

(n) “occupier” of a factory means the person who has ultimate control over the affairs of the factory 11  12 [Provided that—

(i) in the case of a firm or other association of individuals, any one of the individual partners or members thereof shall be deemed to be the occupier;

(ii) in the case of a company, any one of the directors shall be deemed to be the occupier

(iii) in the case of a factory owned or controlled by the Central Government or any State Government, or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of the factory by the Central Government, the State Government or the local authority, as the case may be, shall be deemed to be the occupier:] 12 [ 13 [Provided further that] in the case of a ship which is being repaired, or on which maintenance work is being carried out, in a dry dock which is available for hire,—

(1) the owner of the dock shall be deemed to be the occupier for the purposes of any matter provided for by or under:

(a) section 6, section 7, 13[section 7A, section 7B,] section 11 or section 12;

(b) section 17, in so far as it relates to the providing and maintenance of sufficient and suitable lighting in or around the dock;

(c) section 18, section 19, section 42, section 46, section 47 or section 49, in relation to the workers employed on such repair or maintenance;

(2) the owner of the ship or his agent or master or other officer-in-charge of the ship or any person who contracts with such owner, agent or master or other officer-in-charge to carry out the repair or maintenance work shall be deemed to be the occupier for the purposes of any matter provided for by or under section 13, section 14, section 16 or section 17 (save as otherwise provided in this proviso) or Chapter IV (except section 27) or section 43, section 44 or section 45, Chapter VI, Chapter VII, Chapter VIII or Chapter IX or section 108, section 109 or section 110, in relation to—

(a) the workers employed directly by him, or by or through any agency; and

(b) the machinery, plant or premises in use for the purpose of carrying out such repair or maintenance work by such owner, agent, master or other officer-in-charge or person;] 14

(o) “prescribed” means prescribed by rules made by the State Government under this Act; 15

(r) where work of the same kind is carried out by two or more sets of workers working during different periods of the day, each of such sets is called a 16 [“group” or “relay”] and each of such periods is called a “shift”.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 2 The Factories Act, 1948: 

Shri B. P. Hira, Works vs Shri C. M. Pradhan Etc on 8 May, 1959

M.D.,Hassan Coop.Milk vs Asstt. Regnl.Director, E.S.I.C on 26 April, 2010

Employees State vs M/S. Apex Engineering Pvt. Ltd on 6 November, 1997

V. Sasidharan vs Peter & Karunakar & Ors on 23 August, 1984

M/S. Bhikuse Yamasa Kshatriya (P) vs Union Of India, And Another on 8 February, 1963

V. P. Gopala Rao vs Public Prosecutor, Andhra  on 7 March, 1969

Works Manager, Central Railway vs Vishwanath And Ors on 9 October, 1969

Rohtas Industries Ltd vs Ramlakhan Singh And Ors on 16 February, 1978

P.B.Nayak vs M.D. B.S. Plant . on 26 October, 2021

The State Of Madhya Pradesh vs Somdutt Sharma on 29 September, 2021



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 का विवरण - 

 निर्वचन-इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो,-

(क) “वयस्थ" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है; 

(ख) “कुमार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा कर लिया है किन्तु अपना अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है; 

 [(खख) “कलेण्डर वर्ष" से किसी वर्ष में जनवरी के प्रथम दिन से आरम्भ होने वाली बारह मास की कालावधि अभिप्रेत है;] 

(ग) “बालक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु का पन्द्रहवां वर्ष पूरा नहीं किया है; 

 [(गक) इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में, “सक्षम व्यक्ति" से वह व्यक्ति या संस्था अभिप्रेत है जिसे मुख्य निरीक्षक ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी कारखाने में करने के लिए अपेक्षित परीक्षण, परीक्षाएं, और निरीक्षण करने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे परीक्षणों, परीक्षाओं और निरीक्षणों के किए जाने की बाबत निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, उस रूप में मान्यता दी गई है, अर्थात् :-

(i) व्यक्ति की अर्हताएं तथा अनुभव और उसे उपलब्ध सुविधाएं; या 

(ii) ऐसी संस्था में नियोजित व्यक्तियों की अर्हताएं तथा अनुभव और उसमें उपलब्ध सुविधाएं,

और किसी कारखाने के संबंध में एक से अधिक व्यक्ति या संस्था को सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता दी जा सकती है;

(गख) “परिसंकटमय प्रक्रिया" से, पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, कोई ऐसी प्रक्रिया या क्रियाकलाप अभिप्रेत है जहां, जब तक विशेष सावधानी नहीं बरती जाती, वहां उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री या उसके मध्यवर्ती या परिसाधित उत्पाद, उपोत्पाद, उनके अपशिष्ट या बहिःस्रावव- 

(i) से उस उद्योग में लगे हुए या उससे संबंधित व्यक्तियों के स्वास्थ्य का तात्त्विक ह्रास होगा, या 

(ii) के परिणामस्वरूप साधारण पर्यावरण का प्रदूषण होगा : 

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची का उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग में परिवर्धन, लोप या परिवर्तन के रूप में संशोधन कर सकेंगी;]

(घ) “अल्पवय व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो या तो बालक है या कुमार है; 

(ङ) “दिन" से अर्धरात्रि से आरम्भ होने वाली चौबीस घन्टे की कालावधि अभिप्रेत है; 

(च) “सप्ताह" से शनिवार की रात्रि को या ऐसी अन्य रात्रि को, जो कारखानों के मुख्य निरीक्षक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखकर अनुमोदित की जाए, मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली सात दिन की कालावधि अभिप्रेत है; 

(छ) “शक्ति" से वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा का कोई अन्य रूप अभिप्रेत है, जिसका संचार यंत्र द्वारा किया जाता है और जिसका उत्पादन मानव या पशु द्वारा नहीं किया जाता है;

(ज) “मूलगति उत्पादक" से कोई इंजन, मोटर या अन्य साधित्र अभिप्रेत है जो शक्ति उत्पादन या अन्यथा प्रदान करता है; 

(झ) “संचारण मशीनरी" से अभिप्रेत है कोई शैफ्ट, चक्र, ड्रम, घिरनी, घिरनी-तंत्र, युग्मन, क्लच, चालन-पट्टी या अन्य साधित्र या युक्ति जिससे मूलगति उत्पादक की गति किसी मशीनरी या साधित्र को संचारित होती है या उसके द्वारा प्राप्त की जाती है;

(ञ) “मशीनरी" से अभिप्रेत है मूल गति उत्पादक संचारण मशीनरी और अन्य सब साधित्र जिनसे शक्ति उत्पादित, रूपान्तरित या उपयोजित की जाती है; 

(ट) “विनिर्माण प्रक्रिया" से अभिप्रेत है- 

(i) किसी वस्तु या पदार्थ के प्रयोग, विक्रय, परिवहन, परिदान, या व्ययन की दृष्टि से उसका निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग स्नेहन, धुलाई, सफाई, विघटन, उन्मूलन या अन्यथा अभिक्रियान्वयन या अनुकूलन करने के लिए कोई प्रक्रिया, या

  [(ii) तेल, जल, मल या कोई अन्य पदार्थ उद्वहित करने के लिए कोई प्रक्रिया; याट

(iii) शक्ति का उत्पादन, रूपान्तरण या संचारण करने के लिए कोई प्रक्रिया; या 

 [(iv) मुद्रण के लिए टाइप कम्पोज करने, लैटर-प्रैस, अश्म-मुद्रण, प्रकाशोत्कीर्ण या अन्य वैसी ही प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या जिल्द-बन्दी करने के लिए कोई प्रक्रिया,ट  [या]

(v) पोतों या जलयानों को सन्निर्मित करने, पुनः सन्निर्मित करने, मरम्मत करने, पुनः फिट करने, परिष्कृत करने या विघटित करने के लिए कोई प्रक्रिया; 3[या]

3[(vi) शीतागार में किसी वस्तु के परिरक्षण या भंडारकरण के लिए कोई प्रक्रिया;] 

(ठ) “कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी विनिर्माण प्रक्रिया में, या मशीनरी अथवा विनिर्माण प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त परिसर के किसी भाग की सफाई में या विनिर्माण प्रक्रिया अथवा विनिर्माण प्रक्रियाधीन विषयवस्तु के प्रासंगिक या उससे सम्बन्धित किसी अन्य प्रकार के काम में  [मुख्य नियोजक की जानकारी में या उसके बिना चाहे सीधे या किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत ठेकेदार भी है) द्वारा या उसकी मार्फत और चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित हो,] 3[किन्तु संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य इसके अन्तर्गत नहीं है;]

(ड) “कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें-

(i) दस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है, या आमतौर से इस तरह की जाती है, या 

(ii) बीस या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के किसी दिन काम कर रहे थे, और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है, या आमतौर से ऐसे की जाती है, किन्तु कोई खान जो  [खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35)] के प्रवर्तन के अध्यधीन है, या  [संघ के सशस्त्र बल की चलती-फिरती यूनिट, रेलवे रनिंग शेड या होटल, उपाहारगृह या भोजनालय] इसके अन्तर्गत नहीं हैं;

 [स्पष्टीकरणट  [1]-इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए कर्मकारों की संख्या की संगणना करने के लिए दिन की  [विभिन्न समूहों और टोलियों] के सभी कर्मकारों को गिना जाएगा ।] 

 [स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केवल इस तथ्य का कि किसी परिसर या उसके भाग में कोई इलैक्ट्रानिक डाटा संसाधन यूनिट या कोई संगणक यूनिट संस्थापित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह कारखाना हो गया यदि ऐसे परिसर या उसके भाग में कोई विनिर्माण प्रक्रिया नहीं की जा रही है । 

(ढ) कारखाने के “अधिष्ठाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कारखाने के कामकाज पर अन्तिम नियंत्रण प्राप्त है  

4[परन्तु-

(i) किसी फर्म या अन्य व्यष्टि-संगम की दशा में, उसका कोई एक व्यष्टिक भागीदार या सदस्य अधिष्ठाता समझा जाएगा : 

(ii) किसी कम्पनी की दशा में, निदेशकों में से कोई एक अधिष्ठाता समझा जाएगा; 

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कारखाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा कारखाने के कामकाज के प्रबंध के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को अधिष्ठाता समझा जाएगा :]

1[ [परन्तु यह और किट ऐसे किसी पोत की दशा में जिसकी मरम्मत या जिस पर अनुरक्षण-कार्य ऐसे सूखे डॉक में किया जा रहा है जो भाड़े पर उपलभ्य है- 

(1) डॉक का स्वामी निम्नलिखित धाराओं द्वारा या उनके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए अधिष्ठाता समझा जाएगा,-] 

(क) धारा 6, धारा 7, 4[धारा 7क, धारा 7खट धारा 11 और धारा 12 ; 

(ख) धारा 17, जहां तक वह डॉक के चारों ओर पर्याप्त और यथोचित प्रकाश की व्यवस्था करने और उसके अनुरक्षण से संबंधित है; 

(ग) धारा 18, धारा 19, धारा 42, धारा 46, धारा 47 या धारा 49, जहां तक वे ऐसी मरम्मत और अनुरक्षण की बाबत नियोजित कर्मकारों से सम्बन्धित हैं; 

(2) पोत का स्वामी या उसका अभिकर्ता अथवा पोत का मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति, जो मरम्मत या अनुरक्षण कार्य करने के लिए, ऐसे स्वामी, अभिकर्ता या मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी से संविदा करता है धारा 13, धारा 14, धारा 16 या धारा 17 (जैसा इस परन्तुक में अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय) या अध्याय 4 (धारा 27 को छोड़कर) या धारा 43, धारा 44 या धारा 45, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8 या अध्याय 9  या धारा 108, धारा 109 या धारा 110 द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित किसी विषय के प्रयोजनों के लिए,-

(क) उसके द्वारा सीधे या किसी अभिकरण द्वारा या उसकी मार्फत नियोजित कर्मकार; और 

(ख) ऐसे स्वामी, अभिकर्ता, मास्टर या अन्य भारसाधक अधिकारी या व्यक्ति द्वारा ऐसी मरम्मत या ऐसा अनुरक्षण-कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त मशीन संयंत्र या परिसर,

के सम्बन्ध में अधिष्ठाता समझा जाएगा ;] 

(त) “विहित" से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; 

(द) जहां एक ही किस्म का काम दिन की विभिन्न कालावधियों के दौरान काम करने वाले कर्मकारों के दो या अधिक संवर्गों द्वारा किया जाता है वहां ऐसे संवर्गों में से हर एक संवर्ग  [“समुह" या “टोली"] कहलाता है और ऐसी कालावधियों में से हर एक कालावधि “पारी" कहलाती है । 



To download this dhara / Section of  The Factories Act, 1948 in pdf format use chrome web browser and use keys [Ctrl + P] and save as pdf.


Comments

Popular posts from this blog

भारतीय संविधान से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उतर

100 Questions on Indian Constitution for UPSC 2020 Pre Exam

Atal Pension Yojana-(APY Chart) | अटल पेंशन योजना