Section 16 The Factories Act, 1948
Section 16 The Factories Act, 1948 :
Overcrowding.—
(1) No room in any factory shall be overcrowded to an extent injurious to the health of the workers employed therein.
(2) Without prejudice to the generality of sub-section (1) there shall be in every workroom of a factory in existence on the date of the commencement of this Act at least 1[9.9 cubic metres] and of a factory built after the commencement of this Act at least 2[14.2 cubic metres] of space for every worker employed therein, and for the purposes of this sub-section no account shall be taken of any space which is more than 3[4.2 metres] above the level of the floor of the room.
(3) If the Chief Inspector by order in writing so requires, there shall be posted in each workroom of a factory a notice specifying the maximum number of workers who may, in compliance with the provisions of this section, be employed in the room.
(4) The Chief Inspector may by order in writing exempt, subject to such conditions, if any, as he may think fit to impose, any workroom from the provisions of this section, if he is satisfied that compliance therewith in respect of the room is unnecessary in the interest of the health of the workers employed therein.
Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 16 The Factories Act, 1948:
Gammon India Ltd. Etc. Etc vs Union Of India & Ors. Etc on 20 March, 1974
कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 16 का विवरण -
अतिभीड़-(1) किसी कारखाने में किसी कमरे में इतनी अतिभीड़ नहीं होगी कि वह वहां नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर हो ।
(2) उपधारा (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम [9.9 घन मीटर] और इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् बने कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में कम से कम [14.2 घन मीटर] जगह वहां नियोजित हर कर्मकार के लिए होगी, और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी जगह को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो कमरे के फर्श के तल से [4.2 घन मीटर] अधिक ऊपर है ।
(3) यदि मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा करे तो हर कारखाने के प्रत्येक काम करने के कमरे में एक सूचना लगाई जाएगी जिसमें कर्मकारों की अधिकतम संख्या विनिर्दिष्ट होगी जो कि इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में उस कमरे में नियोजित किए जा सकेंगे ।
(4) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन यदि कोई हों जैसी वह अधिरोपित करना ठीक समझे, किसी काम करने के कमरे को इस धारा के उपबंधों से छूट दे सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि उस कमरे के सम्बन्ध में उसका अनुपालन वहां नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के हित में अनावश्यक है ।
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