Section 36 The Factories Act, 1948

 Section 36 The Factories Act, 1948 : 

Precautions against dangerous fumes, gases, etc.—

(1) No person shall be required or allowed to enter any chamber, tank, vat, pit, pipe, flue or other confined space in any factory in which any gas, fume vapour or dust is likely to be present to such an extent as to involve risk to persons being overcome thereby, unless it is provided with a manhole of adequate size or other effective means of egress.

(2) No person shall be required or allowed to enter any confined space as is referred to in sub-section (1), until all practicable measures have been taken to remove any gas, fume, vapour or dust, which may be present so as to bring its level within the permissible limits and to prevent any ingress of such gas, fume, vapour or dust and unless—

(a) a certificate in writing has been given by a competent person, based on a test carried out by himself that the space is reasonably free from dangerous gas, fume, vapour or dust; or

(b) such person is wearing suitable breathing apparatus and a belt securely attached to a rope the free end of which is held by a person outside the confined space.



Supreme Court of India Important Judgments And Leading Case Law Related to Section 36 The Factories Act, 1948: 

Chinubhai Haridas vs The State Of Bombay on 4 September, 1959

Delhi Cloth & General Mills Co. Ltd vs Chief Commissioner, Delhi & Ors on 11 September, 1969

Kanpur Suraksha Karamchari Union vs Union Of India & Ors on 26 August, 1988



कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 36 का विवरण - 

खतरनाक धूम, गैसों, आदि के प्रति पूर्वावधानियां-(1) किसी व्यक्ति से किसी कारखाने में किसी ऐसे कोष्ठ, टंकी, कुंड, गर्त, पाइप फ्ल्यू या अन्य परिरुद्ध स्थान में, जिसमें किसी गैस, धूल, वाष्प या धूम के इतनी अधिक मात्रा में विद्यमान होने की संभावना है जिससे व्यक्ति के अभिभूत हो जाने का खतरा है, तब तक प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसमें उपयुक्त आकार के मैनहोल या बाहर जाने के अन्य प्रभावी साधनों की व्यवस्था न हो ।  

(2) किसी व्यक्ति से उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिरुद्ध स्थान के भीतर प्रवेश करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक किसी ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल को, जो विद्यमान हो, अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर उसके स्तर को लाने के लिए हटाने और ऐसी गैस, धूम, वाष्प या धूल के प्रवेश को रोकने के लिए सभी साध्य उपाय नहीं कर लिए गए हों और जब तक- 

(क) किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए परीक्षण पर आधारित, ऐसा लिखित प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो कि वह स्थान खतरनाक गैस, धूम, वाष्प या धूल से उचित रूप से मुक्त है; या 

(ख) ऐसा व्यक्ति यथोचित स्वसन साधित्र और ऐसे रस्से से दृढ़तापूर्वक संलग्न पेटी न पहले हुए हो जिसका खुला सिरा परिरुद्ध स्थान के बाहर खड़े किसी व्यक्ति द्वारा पकड़ा हुआ हो ।]



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